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Muzaffarnagar News: पूर्व महिला प्रबंधक पर 40 लाख रुपये हड़पने का आरोप
Sat, 19 Jul 2025 12:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Sat, 19 Jul 2025 12:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। मकान बनाने के नाम पर लोन लेकर 40 लाख रुपये हड़पने के मामले में पुलिस ने पीएनबी शेरनगर शाखा की पूर्व महिला प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई नही की। कोर्ट का सहारा लेकर वर्तमान शाखा प्रबंधक ने पूर्व महिला प्रबंधक के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
शेरनगर पीएनबी के प्रबंधक शिवांश शर्मा ने नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कानपुर नगर के गांव रामपुर, डाकखाना सरसौल निवासी अमृता सिंह उनकी शाखा में प्रबंधक थी। वह उस समय गोकुल सिटी कॉलोनी में में रहती थी। वह उनसे पहले 17 जुलाई 2021 से दो मई 2023 तक प्रबंधक रही थी। अब बैंक ने उन्हें सस्पैंड किया हुआ है।
उन्होंंने पद पर तैनात रहने के दौरान ड्रिम सिटी कॉलोनी मुजफ्फरनगर में एक प्लॉट खरीदने व उस पर मकान बनाने के लिए 40 लाख रुपये का लोन प्राप्त किया था। यह रकम प्राप्त करने के बाद प्लॉट खरीदने के बाद उस पर मकान नहीं बनाया गया। उन्हाेंने लोन लेने के संपत्ति बंधक करने के लिए आवश्यक कागजात भी बैंक में जमा नही कराए। अपने पद का फायदा उठाकर लोन की रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर ली।
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उन्हें कई बार मकान बनाने के लिए कहा गया लेकिन मकान नही बनाया गया। यह बैंक के साथ धोखाधड़ी है। कहा गया कि शिकायत नई मंडी कोतवाली में की गई लेकिन कार्रवाई नही की। एसएसपी कार्यालय में रजिस्टर्ड शिकायत भी भेजी गई। कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। सीओ नई मंडी रुपाली रॉय ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में जांच की जा रही है।
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मुजफ्फरनगर। मकान बनाने के नाम पर लोन लेकर 40 लाख रुपये हड़पने के मामले में पुलिस ने पीएनबी शेरनगर शाखा की पूर्व महिला प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई नही की। कोर्ट का सहारा लेकर वर्तमान शाखा प्रबंधक ने पूर्व महिला प्रबंधक के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
शेरनगर पीएनबी के प्रबंधक शिवांश शर्मा ने नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कानपुर नगर के गांव रामपुर, डाकखाना सरसौल निवासी अमृता सिंह उनकी शाखा में प्रबंधक थी। वह उस समय गोकुल सिटी कॉलोनी में में रहती थी। वह उनसे पहले 17 जुलाई 2021 से दो मई 2023 तक प्रबंधक रही थी। अब बैंक ने उन्हें सस्पैंड किया हुआ है।
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उन्होंंने पद पर तैनात रहने के दौरान ड्रिम सिटी कॉलोनी मुजफ्फरनगर में एक प्लॉट खरीदने व उस पर मकान बनाने के लिए 40 लाख रुपये का लोन प्राप्त किया था। यह रकम प्राप्त करने के बाद प्लॉट खरीदने के बाद उस पर मकान नहीं बनाया गया। उन्हाेंने लोन लेने के संपत्ति बंधक करने के लिए आवश्यक कागजात भी बैंक में जमा नही कराए। अपने पद का फायदा उठाकर लोन की रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर ली।
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उन्हें कई बार मकान बनाने के लिए कहा गया लेकिन मकान नही बनाया गया। यह बैंक के साथ धोखाधड़ी है। कहा गया कि शिकायत नई मंडी कोतवाली में की गई लेकिन कार्रवाई नही की। एसएसपी कार्यालय में रजिस्टर्ड शिकायत भी भेजी गई। कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। सीओ नई मंडी रुपाली रॉय ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में जांच की जा रही है।