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पशु व्यापारियों के साथ डकैती में साढ़े पांच साल की सजा

Sat, 13 Nov 2021 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 13 Nov 2021 12:06 AM IST
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five and a half years in prison for robbery
डकैती में साढ़े पांच साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। पांच साल पहले शाहपुर क्षेत्र में पशु व्यापारियों से हुई डकैती की घटना में एक अभियुक्त को साढ़े पांच साल की सजा सुनाई गई है। एडीजे-13 शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया। अन्य आरोपियों के मुकदमे का ट्रायल चल रहा है।

एडीजीसी परवेंद्र कुमार ने बताया कि पलड़ी निवासी पशु व्यापारी काला ने 25 फरवरी, 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। पशु व्यापारी का कहना था कि वह बोलेरो में सवार होकर अपने साथी मुमताज, हसीन, शाह आलम, फिरोज, मेहरबान, तहसीम बसी कलां व तौफीक पलड़ी के साथ बनत पशु पैठ में जाने के लिए निकले थे। शिकारपुर के पास विपरीत दिशा से आई बोलेरो गाड़ी ने उनकी गाड़ी को रुकवा लिया। छह-सात बदमाशों ने तमंचों से डराकर मुमताज से 49 हजार, हसीन से 60 हजार, शाह आलम से 60, फिरोज से 80, मेहरबान से 56700, तहसीम से 28 हजार, तहसीम अली से सवा लाख, काला से 60, तौफीक से 50 हजार रुपये लूट लिए थे। वारदात के बाद बदमाश शिकारपुर नदी पुल की ओर से भाग गए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच में छह बदमाशों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। शाहपुर के कुटबा निवासी अभियुक्त इदरीश पुत्र इकराम के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-13 शक्ति सिंह ने की। अभियुक्त को धारा 307 व 412 में साढ़े पांच-साढ़े पांच साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना और 506 में तीन साल की सजा सुनाई गई है।
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