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Muzaffarnagar News: 500 वर्ग मीटर से छोटे उद्योगों के लिए न मांगी जाए अग्निशमन की एनओसी

Sat, 05 Sep 2026 11:21 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:21 PM IST
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Fire safety NOC should not be required for industries smaller than 500 square meters.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। जनपद में 500 वर्ग मीटर से छोटे औद्योगिक आस्थान के मानचित्र स्वीकृत करने के लिए जिला पंचायत और एमडीए से अग्निशमन विभाग की एनओसी की मांग की जा रही है। लघु उद्योग भारती की ओर से आयुक्त उद्योग को पत्र लिखते हुए छोटे उद्योगों के एनओसी मांगना नियम विरुद्ध बताया।
उन्होंने मांग की कि जिला पंचायत और एमडीए को पत्र लिखकर 500 वर्ग मीटर से छोटे औद्योगिक आस्थान के मानचित्र स्वीकृत करने में अग्निशमन विभाग की एनओसी से छूट दिलाई जाए।
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जिला उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष जगमोहन गोयल ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे भवन जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से कम और भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से कम है, उनके लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एनओसी लेना अनिवार्य नहीं।
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उन्होंने कहा कि जब मानचित्र स्वीकृति के लिए जिला पंचायत और एमडीए में आवेदन करते हैं तो छोटे उद्यमियों को भी अनावश्यक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आईआईए डिवीजनल चेयरमैन पवन कुमार गोयल ने बताया कि नियम साफ होने के बावजूद इस प्रकार की समस्या आ रही है। जिनका निस्तारण होना चाहिए।
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