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पराली जलाने पर 2500 से 15 हजार तक जुर्माना: एसडीएम

Fri, 09 Oct 2020 11:42 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2020 11:42 PM IST
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Fines of 2500 to 15 thousand for burning stubble: SDM
खंड विकास कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में पराली न जलाने के संबंध में दिशा - फोटो : DEVBAND
देवबंद (सहारनपुर)। एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर फसल अवशेष (पराली) नहीं जलाने के संबंध में किसानों को जागरूक करने को निर्देशित किया।
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शुक्रवार को खंड विकास कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सामुदायिक रेडियो केंद्र से भी कृषकों को पराली न जलाने के संबंध में जागरूक करें। स्कूलों में चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अध्यापकों द्वारा पराली न जलाने के संबंध में छात्रों को अवगत कराया जाए। गन्ना विभाग भी गन्ना पर्ची के माध्यम से इसके लिए प्रचार प्रसार करे। विकास विभाग और पंचायत विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि वह गांवों में वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों के पराली जलाने से होने से दुष्प्रभाव से अवगत कराएं। कहा कि एनजीटी के आदेशानुसार फसल अपशिष्ट जलाना दंडनीय अपराध है। कर्मचारी फसल जलने के संबंध में तुरंत तहसीलदार को जानकारी दें। तहसीलदार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी। दोषी पाए जाने पर दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 2500 रुपये और पांच एकड़ पर 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं घटना की पुनरावृत्ति होने से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा में कार्रवाई होगी। दंड की धनराशि को एफआईआर दर्ज होने के बाद भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जाएगा।
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पीएम स्वनिधि योजना के सफल क्रियान्वयन को बैंक प्रबंधकों को दिए निर्देश
देवबंद। एसडीएम राकेश कुमार ने बैंक प्रबंधकों से नगरीय क्षेत्र में शहरी पथ विक्रेताओं को कोविड-19 के दृष्टिगत आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।
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नगरपालिका सभागार में बैठक में शहरी पथ विक्रेता, रेहड़ी वाले, स्ट्रीट वैंडर्स अपना कारोबार पुन: आरंभ हेतु केंद्र सरकार द्वारा पात्र विक्रेताओं को बैंकों के माध्यम से 10 हजार रुपये की पूंजी ब्याज अनुदान आधारित आसान ऋण पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक व इंडियन बैंक की स्थानीय शाखाओं के प्रबंधकों को ऑनलाइन आवेदनों को समयबद्ध स्वीकृति के बाद पूंजी ऋण जारी करने को निर्देशित किया।
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