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Muzaffarnagar News: प्रतिबंधित ईंधन जलाने वाले तीन कोल्हुओं पर जुर्माना
Sun, 05 Nov 2023 12:52 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Sun, 05 Nov 2023 12:52 AM IST
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मुजफ्फरनगर। जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम की ओर से किए गए निरीक्षण में तीन कोल्हू प्रतिबंधित ईंधन जलाते हुए मिले। जिन पर टीम ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही तीनों कोल्हुओं के संचालकों को सख्त हिदायत भी दी गई।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आच्छादित है। जिसके चलते यहां वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से संशोधित ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान प्रभावी है। जिले में वायु प्रदूषण नियंत्रण किए जाने को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शनिवार को दधेड़ू कलां क्षेत्र में निरीक्षण किया गया।
इस दौरान टीम को गांव दधेड़ू कलां में रज्जाक, आबाद और शाहनवाज के संचालित कोल्हुओं पर प्रतिबंधि ईंधन पॉलीथीन व प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। जिसका संज्ञान लेकर प्रत्येक कोल्हू संचालक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना अधिरोपित किए जाने के लिए उप जिलाधिकारी सदर को संस्तुति प्रेषित की गई। उन्होंने कहा कि अगर आगे भी कोल्हू संचालकों की ओर से प्रतिबंधित ईंधन जलाते हुए पाया जाता है तो 25 हजार और तीसरी बार में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जनपद के विभिन्न मार्गों पर एन्टी स्मॉग गन और उद्योगों के टैंकरों से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके अलावा दिन एवं रात में भी निरीक्षण कराए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आच्छादित है। जिसके चलते यहां वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से संशोधित ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान प्रभावी है। जिले में वायु प्रदूषण नियंत्रण किए जाने को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शनिवार को दधेड़ू कलां क्षेत्र में निरीक्षण किया गया।
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इस दौरान टीम को गांव दधेड़ू कलां में रज्जाक, आबाद और शाहनवाज के संचालित कोल्हुओं पर प्रतिबंधि ईंधन पॉलीथीन व प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। जिसका संज्ञान लेकर प्रत्येक कोल्हू संचालक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना अधिरोपित किए जाने के लिए उप जिलाधिकारी सदर को संस्तुति प्रेषित की गई। उन्होंने कहा कि अगर आगे भी कोल्हू संचालकों की ओर से प्रतिबंधित ईंधन जलाते हुए पाया जाता है तो 25 हजार और तीसरी बार में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जनपद के विभिन्न मार्गों पर एन्टी स्मॉग गन और उद्योगों के टैंकरों से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके अलावा दिन एवं रात में भी निरीक्षण कराए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।