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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Fierce fight between two parties in the dispute of plot in Morna

प्लॉट को लेकर दो पक्षों में मारपीट, हंगामा

Mon, 30 Aug 2021 11:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 30 Aug 2021 11:33 PM IST
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Fierce fight between two parties in the dispute of plot in Morna
मोरना में जमीन विवाद में क्षतिग्रस्त किए गए देवता के बारे में पीड़ित पक्ष का परिवार पुलिस को जानक - फोटो : MUZAFFARNAGAR
मोरना में प्लॉट के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट
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मोरना (मुजफ्फरनगर)। कस्बे में स्थित एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष द्वारा प्लॉट पर बनाए गए देवता भी तोड़ने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के दो लोगों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में उनका चालान कर दिया।
कस्बा निवासी सुरेश पक्ष ने करीब 30 साल पूर्व गांव ककराला निवासी चिरंजीलाल से 70 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। इस दौरान जमीन की खरीद-फरोख्त संबंधी लिखापढ़ी स्टांप पेपर पर कर ली गई थी, लेकिन बैनामा नहीं कराया गया था। इसके बाद से ही सुरेश पक्ष इस प्लॉट पर काबिज था, जहां उन्होंने अपने देवता भी बनाए हुए थे। बैनामा नहीं होने के कारण प्लॉट का मालिकाना हक सरकारी कागजात में चिरंजीलाल के ही नाम चला आ रहा था। कुछ समय पूर्व चिरंजीलाल के पौत्र ने उक्त प्लॉट का बैनामा मोरना निवासी सुबोध के नाम कर दिया था, जिसके चलते सुबोध पक्ष इस जमीन पर अपना दावा करते हुए कब्जा लेने की फिराक में था।
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आरोप है कि तीन दिन पूर्व सुबोध पक्ष ने इस प्लॉट पर सुरेश पक्ष द्वारा बनाए गए देवता भी तोड़ दिए थे। इस संबंध में सुरेश पक्ष द्वारा मोरना चौकी पहुंचकर सुबोध पक्ष के खिलाफ तहरीर देते हुए झगड़े की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार सुबह सुबोध पक्ष ने एक बार फिर उक्त प्लॉट पर कब्जा लेने का प्रयास किया, जिसका सुरेश पक्ष ने विरोध किया। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि सुरेश पक्ष की महिलाएं मौके पर पहुंची तो उनके साथ भी बदसलूकी कर दी गई। दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुुझाकर शांत किया। मामले में दोनों पक्षों से दो लोगों को हिरासत में लेते हुए उनका शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया है। सीओ गिरिजाशंकर त्रिपाठी का कहना है कि जमीन संबंधी विवाद के निपटारे के लिए दोनों पक्षों को कोर्ट का सहारा लेने के निर्देश दिए गए हैं।
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