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Saharanpur News: 31 मई तक एकमुश्त टैक्स जमा कराने पर मिलेगी छूट

Fri, 18 Apr 2025 12:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 18 Apr 2025 12:29 AM IST
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Exemption will be given on depositing lump sum tax by 31 May
सहारनपुर। महानगर के गृहकर एवं जलकर बकाएदारों को नगर निगम बड़ी छूट दे रहा है। 31 मई 2025 तक एकमुश्त टैक्स जमा कराने पर 20 फीसदी की छूट दी जा रही है। सोमवार तक बकाएदारों के बिल जारी होना शुरू कर दिए जाएंगे। जीआईएस सर्वे के बाद महानगर में करीब 2.13 लाख संपत्तियां सामने आई हैं। इस वर्ष नगर निगम ने 36 करोड़ रुपये से अधिक कर टैक्स वसूली की है, जो बीते वर्ष से करीब चार करोड़ अधिक है। इसके बावजूद महानगर में करोड़ों के टैक्स की बकाएदारी है। इन सभी बकाएदारों को नए सिरे से बिल भेजने की तैयारी है।
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साथ ही, जो लोग बिल क्लियर करा चुके हैं। उनको आगामी वर्ष के बिल जारी किए जाने हैं। ऐसे में नगर निगम 31 मई तक एकमुश्त टैक्स जमा कराने वालों को 20 फीसदी की छूट दे रहा है।
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यह छूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा कराने पर मिलेगी। पूर्व के वर्षों में ऑनलाइन जमा कराने पर अधिक और ऑफलाइन जमा कराने पर कम छूट रहती थी, लेकिन इस बार दोनों तरह से टैक्स जमा कराने पर 20 फीसदी की छूट मिल रही है।
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