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Muzaffarnagar News: लुटेरे को आठ, हमला करने वाले को सात वर्ष की कैद

Fri, 31 Oct 2025 01:54 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 01:54 AM IST
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Eight years for the robber and seven years for the attacker.
मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने लूट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोषी पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जबकि हाईवे पर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करते हुए गोली मारकर घायल करने के दोषी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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हरियाणा के जनपद गुरुग्राम के जटौली हेली मंडी निवासी जितेन्द्र ने नई मंडी कोतवाली में 21 जुलाई 2016 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह दिल्ली से कार में सवार होकर आ रहा था। रथेड़ी गांव के समीप ढाबे पर उसके सात मारपीट कर उसका सामान और नगदी लूट ली गई। इस मामले में पुंलिस ने जांच कर आबिद निवासी हलालपुर बागपत को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई कर आबिद को आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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नौ मार्च 2016 को नई बस्ती मिल मंसूरपुर निवासी दिनेश कुमार वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पुत्र को धमकी देते हुए गाली-गलौज कर गोली मार दी गई। जिस कारण वह गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में जांच कर प्रकाश में आए आरोपी मोहन प्रधान निवासी खैरसाल थाना गंगोह, सहारनपुर को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपी को जानलेवा हमले का दोषी ठहराते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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