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यूपी: तिहरे हत्याकांड़ में आरोपी को उम्रकैद, मां-बेटे सहित तीन को उतारा था मौत के घाट, ये था पूरा मामला

Sat, 30 Oct 2021 10:27 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 30 Oct 2021 10:27 PM IST
सार

मुजफ्फरगनर में मां-बेटे सहित तीन की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब दस साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था।

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The court sentenced the accused to life imprisonment in the triple murder case in Muzaffarnagar
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर में 10 साल पुराने तिहरे हत्याकांड़ में अभियुक्त को धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी बनाई गई महिला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम सुमित पंवार ने फैसला सुनाया।

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एडीजीसी वीरेंद्र नागर ने बताया कि 2011 में मिल रोड मंसूरपुर में महिला बबीता और नाबालिग बेटे विपुल व विक्रांत की हत्या कर दी गई थी। मृतका के भाई ने आरोपी दानपाल, उसकी पत्नी सोनू और अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच में अमित का नाम निकाल दिया था। दानपाल और उसकी पत्नी सोनू उर्फ सुषमा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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प्रकरण की सुनवाई एफटीसी-प्रथम कोर्ट में हुई। शनिवार को आरोपी दानपाल को धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सौरभ शर्मा व राव मेराजुद्दीन ने बताया कि सुषमा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसके अलावा दानपाल को भी धारा 307 व 120 बी में दोषमुक्त किया गया है।

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