{"_id":"58fe43ca4f1c1b4766c0c8b9","slug":"naresh-tikait-presented-in-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत कोर्ट में हुए पेश ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत कोर्ट में हुए पेश
ब्यूरो/अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Updated Tue, 25 Apr 2017 12:20 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : Pintrest
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुजफ्फरनगर। किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में सोमवार को आरोपी भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत कोर्ट में पेश हुए। मुकदमे के वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह कोर्ट में नहीं आए। साथ ही वकीलों की हड़ताल की वजह से अदालत ने इस मामले मेें सुनवाई चार मई तक स्थगित कर दी गई।
जगबीर हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-4 अरविंद राय की कोर्ट में चल रही है। गौरतलब है कि 6 सितंबर 2003 को थाना भौराकलां क्षेत्र के गांव अलावलपुर माजरा में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उनके पुत्र योगराज सिंह ने भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत सहित तीन को नामजद कराया था। इनमें दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।
आरोपी सईद मुल्ला की जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरनगर। जिला जज डॉ गोकुलेश ने विक्की त्यागी हत्याकांड में जेल भेजे गए आरोपी सईद मुल्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उसे जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा।
विज्ञापन
विक्की हत्याकांड की जांच करने वाली एजेंसी सीबीसीआईडी ने गत माह आरोपी सईद मुल्ला को चरथावल क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पहले आरोपी की अर्जी निचली कोर्ट से खारिज हो गई थी। आरोपी की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज होने पर जिला जज की कोर्ट में आरोपी के वकील की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
इस पर सुनवाई सोमवार को हुई। जिला जज की कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत खारिज कर दी। सीबीसीआईडी ने जांच के बाद सईद मुल्ला के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। फिलहाल इस हत्याकांड के तीन आरोपी सागर मलिक, ब्रजबीर और सईद मुल्ला जेल में हैं। बताते चले दो साल पहले 16 फरवरी 2015 को विक्की त्यागी की कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ।
चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड:
विज्ञापन
जगबीर हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-4 अरविंद राय की कोर्ट में चल रही है। गौरतलब है कि 6 सितंबर 2003 को थाना भौराकलां क्षेत्र के गांव अलावलपुर माजरा में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उनके पुत्र योगराज सिंह ने भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत सहित तीन को नामजद कराया था। इनमें दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
आरोपी सईद मुल्ला की जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरनगर। जिला जज डॉ गोकुलेश ने विक्की त्यागी हत्याकांड में जेल भेजे गए आरोपी सईद मुल्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उसे जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा।
विज्ञापन
विक्की हत्याकांड की जांच करने वाली एजेंसी सीबीसीआईडी ने गत माह आरोपी सईद मुल्ला को चरथावल क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पहले आरोपी की अर्जी निचली कोर्ट से खारिज हो गई थी। आरोपी की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज होने पर जिला जज की कोर्ट में आरोपी के वकील की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
इस पर सुनवाई सोमवार को हुई। जिला जज की कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत खारिज कर दी। सीबीसीआईडी ने जांच के बाद सईद मुल्ला के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। फिलहाल इस हत्याकांड के तीन आरोपी सागर मलिक, ब्रजबीर और सईद मुल्ला जेल में हैं। बताते चले दो साल पहले 16 फरवरी 2015 को विक्की त्यागी की कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ।
चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड: