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किशोरी से गैंगरेप में पांच को उम्रकैद, कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया       

Fri, 08 Sep 2017 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Fri, 08 Sep 2017 12:56 AM IST
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Five prisoners get life imprisonment from teenager
फैसले के बाद दोषियों को जेल लेकर जाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
किशोरी को अगवा कर गैंगरेप के मामले में अदालत ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चार साल पहले यह वारदात शहर के सिविल लाइन थाना इलाके में हुई थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे राजेश भारद्वाज की अदालत में हुई।  
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शहर की एक कॉलोनी निवासी किशोरी के साथ यह वारदात हुई थी। पीड़िता के पिता ने थाना सिविल लाइन पर 19 जनवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ बहन के घर जा रही थी। कॉलोनी के बाहर गली में खड़े सोनू ने किशोरी से किसी का पता पूछा। इसी दौरान उसके साथियों ने किशोरी का अपहरण कर लिया। मुंह दबाकर उसे बोलेरो में डालकर आरोपी फरार हो गए। नईमंडी के गांव तिगरी में सुनील के नलकूप पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया।
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उसकी चंगुल से निकल कर पीड़िता ने घर आकर परिजऱ्नों को इस बाबत जानकारी दी। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ महमूदनगर सरवट निवासी सोनू, रवि उर्फ सुभाष, प्रवीण, सुभाष, आशु, नितिन और तिगरी के सुनील ने दुराचार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे राजेश भारद्वाज की अदालत संख्या-15 में हुई। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों के नाबालिग होने पर उनकी फाइल किशोर न्यायालय भेज दी गई थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी चौधरी कय्यूम अली ने अदालत में आठ  गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए सोनू, सुभाष उर्फ  रवि, सुनील, प्रवीण और सुभाष को किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को सजा पर सुनवाई हुई। अदालत ने उक्त पांचों को धारा 364 के तहत दस-दस वर्ष का कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपया जुर्माना, धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 

पीड़िता को दिए जाएंगे 75 हजार रुपये 
मुजफ्फरनगर। अदालत के आदेश पर जुर्माने की राशि एक लाख रुपये में से 75 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार से मिलने वाली राशि इसके अतिरिक्त होगी। 

साढ़े चार साल से जेल में हैं बंद  
मुजफ्फरनगर। शहर की एक कॉलोनी से दिनदहाड़े किशोरी को अगवा कर गैंगरेप करने का सनसनीखेज यह मामला काफी चर्चाओं में रहा था। पीड़ित पक्ष के साथ लोगों ने धरने-प्रदर्शन किए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपहरण और गैंगरेप में आजीवन कारावास की सजा पाए सभी पांचों युवक बीते साढ़े चार वर्ष से जेल में बंद हैं। सेशन के अलावा हाईकोर्ट से भी उनकी जमानत अर्जी नामंजूर हो गई थी। 


 सजा सुनकर रो पड़े परिजन 
मुजफ्फरनगर। किशोरी से गैगरेप के मामले में सजा सुनाए जाने के कारण कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा। सभी दोषियों के परिजन भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर दो दोषी बिलख पड़े, जिन्हें देखकर उनके परिजन भी रोने लगे। एक दोषी युवक की मां रोते हुए चिल्लाने लगी, जिस पर वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे समझा-बुझाकर शांत किया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को कड़ी सुरक्षा में वापस जेल ले जाया गया। 
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