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Muzaffarnagar: गैंगस्टर के दोषी को दो साल कारावास, परिवार को बंधन बनाकर लूटे थे जेवर और नगदी

Tue, 28 May 2024 07:24 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 28 May 2024 07:24 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में अदालत ने गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। बदमाशों ने परिवार को बंधन बनाकर जेवर और नगदी लूटी थी।

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Court has sentenced a gangster to two years imprisonment in Muzaffarnagar
अदालत का फैसला। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

शामली के 24 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट ने दोषी को दो साल कारावास की सजा सुनाई। गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने फैसला सुनाया।

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शामली में 27 सितंबर 2000 को बदमाश डॉ. कुलदीप सक्सेना के नर्सिंग होम के ऊपर स्थित घर में घुसे और परिवार को बंधक बनाकर नगदी और जेवर लूट लिए थे।

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बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया था। एक नवंबर 2000 को आरोपी पकड़े गए। आरोपी शामली के नगर पालिका क्वार्टर निवासी राजेश कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने दोषी को दो साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई थी।

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