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तिहरे हत्याकांड में हरमेर को जमानत
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
Updated Tue, 31 May 2016 12:58 AM IST
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मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वर्ष 2013 में मोहम्मदपुर रायसिंह के जंगल में हुए तिहरे हत्याकांड में नामजद एक और आरोपी की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है। अब तक छह लोगों को जमानत मिल चुकी है, जबकि चार आरोपी अभी जेल में बंद हैं।
बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में 30 अक्तूबर 2013 को जंगल में काम कर रहे राजेंद्र फौजी पर कुछ लोग हमला करने आए थे, उस समय जिले में दंगे के बाद साइलेंट वार हो रहे थे। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर तीन लोगों को मार दिया था। बाद में मृतकों की पहचान निकटवर्ती गांव हुसैनपुर कलां निवासी अफरोज, अमरोज और मेहरबान के रूप में हुई थी।
वारदात से जिले में तनाव बन गया था। तीनों की हत्या के आरोप में मोहम्मदपुर रायसिंह के 15 नामजद समेत काफी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिनमें से नौ को पुलिस ने तभी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि एक आरोपी प्रवीण बाद में कोर्ट में पेश हुआ था।
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इनमें से सोमवार को हरमेर की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ज्ञान कुमार ने बताया कि राजेंद्र फौजी, करण, अरविंद, मांगेराम, सरनू हाईकोर्ट से जमानत पर छूट चुके हैं। इस हत्याकांड में अभी चार और आरोपी जेल में बंद हैं।
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बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में 30 अक्तूबर 2013 को जंगल में काम कर रहे राजेंद्र फौजी पर कुछ लोग हमला करने आए थे, उस समय जिले में दंगे के बाद साइलेंट वार हो रहे थे। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर तीन लोगों को मार दिया था। बाद में मृतकों की पहचान निकटवर्ती गांव हुसैनपुर कलां निवासी अफरोज, अमरोज और मेहरबान के रूप में हुई थी।
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वारदात से जिले में तनाव बन गया था। तीनों की हत्या के आरोप में मोहम्मदपुर रायसिंह के 15 नामजद समेत काफी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिनमें से नौ को पुलिस ने तभी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि एक आरोपी प्रवीण बाद में कोर्ट में पेश हुआ था।
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इनमें से सोमवार को हरमेर की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ज्ञान कुमार ने बताया कि राजेंद्र फौजी, करण, अरविंद, मांगेराम, सरनू हाईकोर्ट से जमानत पर छूट चुके हैं। इस हत्याकांड में अभी चार और आरोपी जेल में बंद हैं।