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आरोपी जवान को 10 वर्ष की सजा
Updated Sat, 29 Jul 2017 12:38 AM IST
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मुजफ्फरनगर। शामली जिले के एक गांव की महिला को शादी करने का झांसा देकर बलात्कार करने के मामले में हिमाचल प्रदेश के शिमला में तैनात अर्द्धसैनिक बल भारतीय तिब्बत सीमा बल के जवान को कोर्ट ने दस वर्ष के कारावास और पांच हजार का जुर्माना किया है।
मामले की सुनवाई एडीजे 15 राजेश भारद्वाज की कोर्ट में चली। अभियोजन पक्ष के वकील कय्यूम अली ने पैरवी की। आरोपी जवान सचिन ने पीड़ित महिला को खुद को अविवाहित बताकर शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर बलात्कार किया था। बाद में विवाह करने से साफ इंकार कर दिया। आरोपी दो बच्चों का पिता है। आरोपी जवान बागपत जिले का और पीड़ित शामली के एक गांव की है। जवान वर्तमान में शिमला में तैनात है, जिसे जेल भेज दिया गया है।
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मामले की सुनवाई एडीजे 15 राजेश भारद्वाज की कोर्ट में चली। अभियोजन पक्ष के वकील कय्यूम अली ने पैरवी की। आरोपी जवान सचिन ने पीड़ित महिला को खुद को अविवाहित बताकर शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर बलात्कार किया था। बाद में विवाह करने से साफ इंकार कर दिया। आरोपी दो बच्चों का पिता है। आरोपी जवान बागपत जिले का और पीड़ित शामली के एक गांव की है। जवान वर्तमान में शिमला में तैनात है, जिसे जेल भेज दिया गया है।
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