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हरसौली के नसीम की हत्या में सात लोग दोषी करार
Updated Thu, 15 Nov 2018 12:55 AM IST
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हरसौली के नसीम की हत्या में सात लोग दोषी करार
मुजफ्फरनगर। अदालत ने हरसौली के नसीम की हत्या के मामले में सात मुल्जिमों को दोषी करार दिया है। इसी मामले में दूसरे पक्ष के क्रास केस में भी कोर्ट ने तीन मुल्जिमों को दोषी करार का जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमलकांत ने मुताबिक 25 फरवरी 2010 को यह घटना हुई थी। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसौली में वॉलीबाल खेलते हुए नसीम व उसके भाई खलील का कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था। दूसरे पक्ष के सादिक, शाहिद, अरशद, राशिद, सरफराज, फारूख व मुमताज देशी बंदूक व तमंचे लेकर उनके घर पर चढ़ आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से नसीम व खलील के अलावा रेयान और शाकिर भी घायल हुए। उधर, संघर्ष में दूसरे पक्ष के भी एक युवक को चोट आई। इस मामले में बाद में घायल नसीम की अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक पक्ष की ओर से हरसौली निवासी इरफान ने उक्त सात हमलावरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस में दूसरे पक्ष की ओर से भी शौकत ने मृतक नसीम, घायल खलील, शाकिर व रेयान के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की कोर्ट में हुई। एडीजीसी कमलकांत ने नसीम की हत्या के मामले में नौ गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए उक्त सभी सात अभियुक्तों को नसीम की हत्या व अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। उधर, इस मामले के क्रॉस केस की कोर्ट में पैरवी एडीजीसी विजयपाल वर्मा ने की। उन्होंने भी कोर्ट में गवाह और सबूत पेश किए। इस मामले में चार अभियुक्तों में से नसीम की संघर्ष के दौरान हत्या हो गई थी। अन्य तीन अभियुक्त खलील, रेयान व शाकिर को कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया है। हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सभी सातों अभियुक्त घटना के बाद से जेल में है। जबकि हत्या के प्रयास के तीनों अभियुक्तों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इन सभी की सजा पर कोर्ट 19 नवंबर को सजा सुनाएगी।
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने हरसौली के नसीम की हत्या के मामले में सात मुल्जिमों को दोषी करार दिया है। इसी मामले में दूसरे पक्ष के क्रास केस में भी कोर्ट ने तीन मुल्जिमों को दोषी करार का जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमलकांत ने मुताबिक 25 फरवरी 2010 को यह घटना हुई थी। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसौली में वॉलीबाल खेलते हुए नसीम व उसके भाई खलील का कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था। दूसरे पक्ष के सादिक, शाहिद, अरशद, राशिद, सरफराज, फारूख व मुमताज देशी बंदूक व तमंचे लेकर उनके घर पर चढ़ आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से नसीम व खलील के अलावा रेयान और शाकिर भी घायल हुए। उधर, संघर्ष में दूसरे पक्ष के भी एक युवक को चोट आई। इस मामले में बाद में घायल नसीम की अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक पक्ष की ओर से हरसौली निवासी इरफान ने उक्त सात हमलावरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस में दूसरे पक्ष की ओर से भी शौकत ने मृतक नसीम, घायल खलील, शाकिर व रेयान के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की कोर्ट में हुई। एडीजीसी कमलकांत ने नसीम की हत्या के मामले में नौ गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए उक्त सभी सात अभियुक्तों को नसीम की हत्या व अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। उधर, इस मामले के क्रॉस केस की कोर्ट में पैरवी एडीजीसी विजयपाल वर्मा ने की। उन्होंने भी कोर्ट में गवाह और सबूत पेश किए। इस मामले में चार अभियुक्तों में से नसीम की संघर्ष के दौरान हत्या हो गई थी। अन्य तीन अभियुक्त खलील, रेयान व शाकिर को कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया है। हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सभी सातों अभियुक्त घटना के बाद से जेल में है। जबकि हत्या के प्रयास के तीनों अभियुक्तों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इन सभी की सजा पर कोर्ट 19 नवंबर को सजा सुनाएगी।
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