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किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले युवक को सजा और जुर्माना

Thu, 05 Jul 2018 12:52 AM IST
Updated Thu, 05 Jul 2018 12:52 AM IST
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किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले युवक को सजा और जुर्माना
कोर्ट ने दुष्कर्मी को सजा सुनाई
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मुजफ्फरनगर। किशोरी को अगवा कर रेप करने के मामले में कोर्ट ने एक मुल्जिम को सात साल की सजा और 14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाने पर युवती के मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 14 जुलाई 2012 को उसकी बेटी कांवड़ देखने गई थी। वहां से जनकपुरी निवासी नितिन उसकी बेटी को बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर बयान के आधार पर आरोपी नितिन के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज किया था। यह मुकदमा एडीजे बजराज सिंह के न्यायालय एफटीसी-प्रथम में चला। एडीजीसी सीताराम आर्य ने कोर्ट में नौ गवाह पेश गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए नितिन को मुकदमे में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और 14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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