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Sultanpur News: लोन सेटलमेंट के नाम पर 1.86 लाख की धोखाधड़ी
Mon, 24 Aug 2026 12:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 24 Aug 2026 12:47 AM IST
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जयसिंहपुर। जीप के लोन का एकमुश्त सेटलमेंट कराने के नाम पर 1.86 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक एक व्यक्ति ने झांसा देकर पैसा ले लिया, लेकिन ऋण की धनराशि नहीं जमा की। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुरुषोत्तमपुर निवासी दीप नारायण मिश्र ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गोरखपुर में चालक की नौकरी करते हैं। उन्होंने रोजगार के लिए फाइनेंस कंपनी से जीप फाइनेंस कराई थी। आर्थिक स्थिति खराब होने से किस्त जमा नहीं कर सके थे।
आरोप है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात रायपुर सरतेजपुर निवासी सूरज मिश्र से हुई थी। आरोप है कि सूरज ने फाइनेंस कंपनी से एकमुश्त सेटलमेंट के आधार पर लोन समाप्त कराने का झांसा दिया था। पीड़ित ने अलग-अलग तिथियों में 85 हजार और एक लाख एक हजार रुपये समेत कुल 1.86 लाख रुपये दिए थे। पीड़ित के अनुसार पैसा देने के बाद भी फाइनेंस कंपनी ने लोन समाप्त नहीं किया। बकाया जमा करने का दबाव बनाया था। इसके बाद उसने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर वाहन का लोन अदा किया था।
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आरोप है कि 21 मई को वह सूरज मिश्र से रुपये वापस मांगने पहुंचे तो उसने जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित का आरोप है कि उसने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। वहां से भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। जयसिंहपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई।
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पुरुषोत्तमपुर निवासी दीप नारायण मिश्र ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गोरखपुर में चालक की नौकरी करते हैं। उन्होंने रोजगार के लिए फाइनेंस कंपनी से जीप फाइनेंस कराई थी। आर्थिक स्थिति खराब होने से किस्त जमा नहीं कर सके थे।
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आरोप है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात रायपुर सरतेजपुर निवासी सूरज मिश्र से हुई थी। आरोप है कि सूरज ने फाइनेंस कंपनी से एकमुश्त सेटलमेंट के आधार पर लोन समाप्त कराने का झांसा दिया था। पीड़ित ने अलग-अलग तिथियों में 85 हजार और एक लाख एक हजार रुपये समेत कुल 1.86 लाख रुपये दिए थे। पीड़ित के अनुसार पैसा देने के बाद भी फाइनेंस कंपनी ने लोन समाप्त नहीं किया। बकाया जमा करने का दबाव बनाया था। इसके बाद उसने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर वाहन का लोन अदा किया था।
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आरोप है कि 21 मई को वह सूरज मिश्र से रुपये वापस मांगने पहुंचे तो उसने जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित का आरोप है कि उसने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। वहां से भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। जयसिंहपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई।