फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   मंगलवार को कत्ल, शुक्रवार को फैसला

मंगलवार को कत्ल, शुक्रवार को फैसला

Sat, 09 Feb 2019 01:32 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Feb 2019 01:32 AM IST
विज्ञापन
मंगलवार को कत्ल, शुक्रवार को फैसला
मंगलवार को हुआ था कत्ल, शुक्रवार को सजा सुनाई गई
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। गांव कवाल में बाइक-साइकिल टकराने के मामूली विवाद में 27 अगस्त 2013 को मजरा मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन-गौरव की बबर्रता से की गई हत्या के मामले में गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में कोर्ट को पांच साल 165 दिन का समय लगा।
कचहरी परिसर में मौजूद सचिन-गौरव के परिजन 27 अगस्त 2013 को मंगलवार के उस दिन को याद कर सुबक उठे, जब मामूली विवाद होने की बात कहकर सचिन-गौरव घर पर खाना छोड़कर परिजनों को कुछ देर में आने की बात कहकर निकले थे। हालांकि इसके बाद दोनों ममेरे-फुफेरे भाई कभी घर नहीं लौटे और उन्हें कवाल के मुख्य चौराहे के निकट ईंट-पत्थरों से कुचलकर और लाठी-डंडो व सरियों से पीटकर बेहद बर्बर तरीके से कत्ल कर दिया गया। परिजनों ने कहा, उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि उनके बच्चों के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। उक्त नृशंस हत्याकांड के पूरे पांच साल 165 दिन बाद शुक्रवार के दिन एडीजे-सप्तम कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों मुजम्मिल-मुजस्सिम पुत्रगण नसीम अहमद, जहांगीर-नदीम पुत्रगण सलीम, अफजाल-इकबाल पुत्रगण बुंदू और फुरकान पुत्र फजला को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई तो कचहरी परिसर में मौजूद सचिन-गौरव के परिजनों के चेहरों पर संतोष दिखाई पड़ा।
विज्ञापन


कचहरी परिसर में स्थित मस्जिद में की नमाज अदा
मुजफ्फरनगर। सचिन-गौरव के कत्ल में सजा सुनाए जाने के लिए दोपहर 12 बजे कोर्ट लगी। निर्धारित समय पर कोर्ट मेें सुनवाई शुरू हुई, जिसमें पहले सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने दलीलें रखीं। इसके बाद कोर्ट में मुजरिमों पर लगाए जाने वाले अर्थदंड के प्रावधानों पर चर्चा हुई, जिसके बाद दोपहर करीब सवा तीन बजे मुजरिमों को सजा सुनाई गई। कानूनी प्रावधानों के तहत सजा सुनाए जाने में लगातार हो रही देरी के चलते मुजरिमों के परिजनों ने कचहरी परिसर में स्थित मस्जिद में ही जुमे की भी नमाज अदा की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed