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साक्ष्य के अभाव में महिमा कांड में आरोपी बरी
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साक्ष्य के अभाव में महिमा कांड में आरोपी बरी
मुजफ्फरनगर। महिमा आत्महत्या मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है। आरोपी पहले से ही जमानत पर चल रहा था।
नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंकित विहार निवासी देव प्रकाश की बेटी महिमा ने 16 फरवरी, 2017 को अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिमा की मौत का मामला सुर्खियां बना तो तत्कालीन एसएसपी बबलू कुमार के निर्देश पर नई मंडी कोतवाली में महिमा की मां संजू देवी की ओर से चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी पचैंडा निवासी युधिष्ठिर पहलवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में जमानत पर रिहा हुआ। इस मुकदमे की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-4 में हुई। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी युधिष्ठिर पहलवान को बरी कर दिया है।
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मुजफ्फरनगर। महिमा आत्महत्या मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है। आरोपी पहले से ही जमानत पर चल रहा था।
नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंकित विहार निवासी देव प्रकाश की बेटी महिमा ने 16 फरवरी, 2017 को अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिमा की मौत का मामला सुर्खियां बना तो तत्कालीन एसएसपी बबलू कुमार के निर्देश पर नई मंडी कोतवाली में महिमा की मां संजू देवी की ओर से चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी पचैंडा निवासी युधिष्ठिर पहलवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में जमानत पर रिहा हुआ। इस मुकदमे की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-4 में हुई। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी युधिष्ठिर पहलवान को बरी कर दिया है।