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Muzaffarnagar: अदालत ने दोषी को सुनाई चार साल की सजा, आठ साल की मासूम से की थीं अश्लील हरकतें

Tue, 04 Apr 2023 05:48 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 04 Apr 2023 05:48 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : अदालत ने आठ साल की मासूम से अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी को चार साल की सजा सुनाई है।

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Court sentences convict to four years in molestation case in Muzaffarnagar
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में आठ साल की मासूम बच्ची को ईंख के खेत में खींचकर अश्लील हरकतें करने के दोषी को अदालत ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने यह फैसला सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि चरथावल क्षेत्र में छह मार्च 2018 को किसान अपने खेत में गन्ना बुआई करने के लिए गया था। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची का मुंह बंद कर ईंख के खेत में खींच लिया। आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं। इस दौरान गांव के ही व्यक्ति ने बच्ची को मुक्त कराया। 
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इसके बाद पीड़ित ने आरोपी सद्दाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। मामले में दोषी पाए गए चार साल कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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