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Muzaffarnagar: अदालत ने दोषी को सुनाई चार साल की सजा, आठ साल की मासूम से की थीं अश्लील हरकतें
Tue, 04 Apr 2023 05:48 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Tue, 04 Apr 2023 05:48 PM IST
सार
Muzaffarnagar News : अदालत ने आठ साल की मासूम से अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी को चार साल की सजा सुनाई है।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
मुजफ्फरनगर में आठ साल की मासूम बच्ची को ईंख के खेत में खींचकर अश्लील हरकतें करने के दोषी को अदालत ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने यह फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि चरथावल क्षेत्र में छह मार्च 2018 को किसान अपने खेत में गन्ना बुआई करने के लिए गया था। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची का मुंह बंद कर ईंख के खेत में खींच लिया। आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं। इस दौरान गांव के ही व्यक्ति ने बच्ची को मुक्त कराया।
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इसके बाद पीड़ित ने आरोपी सद्दाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। मामले में दोषी पाए गए चार साल कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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