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गैंगेस्टर में दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई छह साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। गैंगेस्टर के दो आरोपियों को अदालत ने छह-छह साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर, राजेश शर्मा और अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि चरथावल क्षेत्र के रसूलपुर निवासी नरेश और पदमा ने क्षेत्र में कई वारदात अंजाम दी थी। वर्ष 1993 में लुहारी खुर्द की ट्यूबवेल में चोरी, 1994 में रसूलपुर निवासी प्रकाश के परिवार पर जानलेवा हमला, अवैध कच्ची शराब की भट्टी और शराब बरामद हुई थी।
रोहाना कलां रेलवे गेटमेन मनोज का अपहरण भी कर लिया गया था। इसी वजह से दोनों भाइयों पर तत्कालीन थाना प्रभारी चरथावल धर्म सिंह राणा ने गैंगेस्टर की कार्रवाई की थी। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट बाबूराम ने की। अभियुक्त नरेश व पदमा को 6-6साल के कठोर कारावास और 8-8 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर, राजेश शर्मा और अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि चरथावल क्षेत्र के रसूलपुर निवासी नरेश और पदमा ने क्षेत्र में कई वारदात अंजाम दी थी। वर्ष 1993 में लुहारी खुर्द की ट्यूबवेल में चोरी, 1994 में रसूलपुर निवासी प्रकाश के परिवार पर जानलेवा हमला, अवैध कच्ची शराब की भट्टी और शराब बरामद हुई थी।
रोहाना कलां रेलवे गेटमेन मनोज का अपहरण भी कर लिया गया था। इसी वजह से दोनों भाइयों पर तत्कालीन थाना प्रभारी चरथावल धर्म सिंह राणा ने गैंगेस्टर की कार्रवाई की थी। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट बाबूराम ने की। अभियुक्त नरेश व पदमा को 6-6साल के कठोर कारावास और 8-8 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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