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Murder Case: दोस्त की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Wed, 14 Sep 2022 06:48 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 14 Sep 2022 06:48 PM IST
सार

अदालत ने दोस्त की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Court sentenced accused to life imprisonment in murder of friend of Shamli
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

शामली के कादरपुर गांव में 19 साल पहले दोस्त की हत्या कर लाश छिपाने के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियुक्त के मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया। 

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष त्यागी और मनोज पुंडीर ने बताया कि थानाभवन थाना क्षेत्र के कादरपुर गांव निवासी पाला 26 फरवरी 2003 को अपनी पत्नी सुदेश को लिवाने के लिए झिंझाना थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव गया था। पाला कई दिन तक घर नहीं लौटा तो उसके भाई बाबूराम ने गांव के ही भूषण पर शक जताते हुए तहरीर दी। वादी का कहना था कि भूषण और सुदेश के बीच अवैध संबंध है।
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पुलिस ने 23 मार्च 2003 को मुकदमा दर्ज किया। आरोपी से पूछताछ की तो अंबेहटा के नजदीक नहर पटरी के पास जमीन में दबाई गई पाला की लाश बरामद की गई। पुलिस ने भूषण और सुदेश के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। 
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर की अदालत में हुई। अदालत ने अभियुक्त भूषण पर दोष सिद्ध किया, जबकि सुदेश की 2016 में मौत हो गई थी। अभियुक्त को धारा 302 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 201 में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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