फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Court orders to arrest the inspector posted in STF Meerut

Muzaffarnagar News: कोर्ट ने दिए एसटीएफ मेरठ में तैनात निरीक्षक को गिरफ्तार करने के आदेश

Fri, 07 Apr 2023 06:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 07 Apr 2023 06:57 PM IST
विज्ञापन
Court orders to arrest the inspector posted in STF Meerut
2014 में चरथावल क्षेत्र में हुई डकैती और हत्या के मुकदमे में 17 तारीखों पर रहे हैं गैरहाजिर
विज्ञापन

चरथावल थाना प्रभारी को टीम गठित कर प्रभारी निरीक्षक को गिरफ्तार करने की दी हिदायत
साक्ष्य अंकित कराने तक इंस्पेक्टर के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश भी पारित



अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र में डकैती और हत्या के मुकदमे में लगातार 17 तारीखों पर हाजिर नहीं होने पर एसटीएफ मेरठ में तैनात निरीक्षक प्रशांत कपिल को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। चरथावल थाना प्रभारी को टीम गठित कर निरीक्षक को गिरफ्तार करने और 17 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष पेश करने की हिदायत दी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परमेंद्र सिंह ने बताया चरथावल थाने का सात साल पुराना सरकार बनाम अंसार केस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात शक्ति सिंह की अदालत में विचाराधीन है। वर्ष 2014 में हैबतपुर के जंगल में राजस्थान के हनुमानगढ़ के तीर्थ यात्रियों से लूटपाट करने के बाद चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डकैती के मामले में प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कपिल दिसंबर 2020 से लगातार समन भेजने के बावजूद 17 बार अदालत में हाजिर नहीं हुए है। इससे पूर्व वह थाना लिसाढ़ी गेट, पुलिस लाइन मेरठ, प्रभारी निरीक्षक कांधला रह चुके है। वर्तमान में एसटीएफ मेरठ में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात है।
विज्ञापन

न्यायाधीश ने उनके कृत्यों को अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी टिप्पणी की। कहा कि निरीक्षक का यह कृत्य घोर आपत्तिजनक और कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। चरथावल प्रभारी निरीक्षक टीम गठित कर नियत तिथि पर उन्हें गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश करें। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की समयबद्घ तरीके से मामले के निस्तारण के संबंध में आदेश की कॉपी भेजी है। अदालत में साक्ष्य अंकित कराने तक इंस्पेक्टर के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed