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Muzaffarnagar News: विकसित उर्फ रॉकी हत्याकांड में पत्नी रेणू को नहीं मिली जमानत

Tue, 21 Jul 2026 01:31 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 01:31 AM IST
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court news
मुजफ्फरनगर। अदालत ने विकसित उर्फ रॉकी का अपहरण कर हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी रेणू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला सत्र न्यायाधीश बीके सिंह ने मामले में सुनवाई की।
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30 मई को गांव बेहड़ा अस्सा निवासी मगनवीर ने थाना सिखेड़ा थाने में हत्या के इरादे से बेटे विकसित के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में बेटे की पत्नी रेणू सहित चार के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू हुई।
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वादी ने बताया कि 18 मई को उनके बेटे विकसित उर्फ रॉकी को पत्नी रेणू गांव से साथ लेकर गई थी। जाते वक्त उसने बताया था कि वह बड़ौत होते हुए उत्तराखंड ऋषिकेश जाएंगे। एक सप्ताह तक विकसित का कोई पता नहीं लगा। रेणू से पता करने का प्रयास किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 25 मई को बेटे की थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। बाद में रॉकी का शव बरामद हुआ। बड़ौत में हत्या कर शव को भोपा क्षेत्र के कादीपुर गांव के जंगल में दबा दिया गया था।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने रेणू की जमानत अर्जी दाखिल करते हुए उसे बेकसूर बताया। डीजीसी फौजदारी ने पति आरोपी पर पति की हत्या का अपराध कारित करने का तर्क दिया। पीठासीन अधिकारी ने जमानत नामंजूर कर दी।

यह था मामला :18 मई को मोंटी के बारे में वादी को परिचितों एवं रिश्तेदारों से मालूम हुआ कि रेणू उनके बेटे विकसित को स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर गई है। आरोप लगाया कि योजनाबद्ध तरीके से उसने बड़ौत निवासी पूर्व पति के पुत्र बादल और उसकी पत्नी निशा सहित चार ने हत्या के इरादे से रॉकी का अपहरण कराया है।
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