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Muzaffarnagar News: 35 साल पुराने मामले में गैंगस्टर के दोषी को तीन साल की कैद
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मुजफ्फरनगर। 35 साल पहले हुई हत्या के प्रकरण से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी जाहिद को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। विशेष गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने फैसला सुनाया।
यह घटना वर्ष 1990 की है। छतेला निवासी मोहम्मद ने थाना तितावी में तहरीर दी थी कि उसके पिता हाकिम अली खेत पर गए थे लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। जब वह खेत पर पहुंचे तो उन्होंने पिता का शव सरसों के खेत में पड़ा मिला था।
तत्कालीन थानाध्यक्ष गिरीश चंद्र चौधरी ने हत्या के मुकदमे के संबंध में तौफीक, अब्बास और जावेद के विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियुक्त तौफीक और अब्बास की मृत्यु हो गई थी।
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न्यायालय ने जाहिद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। हत्या के प्रकरण का पहले ही निस्तारण हो चुका है।
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यह घटना वर्ष 1990 की है। छतेला निवासी मोहम्मद ने थाना तितावी में तहरीर दी थी कि उसके पिता हाकिम अली खेत पर गए थे लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। जब वह खेत पर पहुंचे तो उन्होंने पिता का शव सरसों के खेत में पड़ा मिला था।
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तत्कालीन थानाध्यक्ष गिरीश चंद्र चौधरी ने हत्या के मुकदमे के संबंध में तौफीक, अब्बास और जावेद के विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियुक्त तौफीक और अब्बास की मृत्यु हो गई थी।
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न्यायालय ने जाहिद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। हत्या के प्रकरण का पहले ही निस्तारण हो चुका है।