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अजय मर्डर केस: पिता और तीन बेटों को उम्रकैद की सजा, दिवाली पर की थी हत्या, दर्दनाक थी वारदात

Thu, 05 Oct 2023 09:35 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 05 Oct 2023 09:35 PM IST
सार

Muzaffarnagar Murder Case : अदालत ने अजय की हत्या के मामले में पिता और तीन बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बताया गया कि दिवाली की रात में अजय की हत्या की गई थी।

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Court has sentenced father and three sons to life imprisonment in Ajay Kumar murder case in Muzaffarnagar
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में पांच साल पहले दिवाली की रात किनौनी गांव में अजय कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने पिता और उसके तीन बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-06 के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरजकांत मलिक ने बताया कि सात नवंबर 2018 की रात शाहपुर थाना क्षेत्र के किनौनी गांव में अजय अपने चचेरे भाई टीनू के साथ घर से घेर में जा रहा था। रात में गांव के तीन सगे भाई अरविंद, पंकज और प्रदीप आतिशबाजी कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच अजय की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीनू भी हमले में घायल हुआ।
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पीड़ित पक्ष ने तीनों सगे भाइयों के अलावा इनके पिता राजेश के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-06 में हुई। अदालत ने बृहस्पतिवार को चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। दोषी सगे भाई प्रदीप, पंकज, अरविंद और इनके पिता राजेश को आजीवन कारावास 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 506 में दो-दो साल का कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी पंकज और प्रदीप को आर्म्स एक्ट में तीन-तीन साल के कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ चलेंगी।

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