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Muzaffarnagar: अदालत ने पिता-पुत्रों को सुनाई चार-चार साल की सजा, तीनों पर जुर्माना भी लगाया

Fri, 24 May 2024 04:38 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 24 May 2024 04:38 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में अदालत ने झगड़े के दोषियों पिता और पुत्रों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।

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Court has sentenced father and sons to four years each in Muzaffarnagar
अदालत का फैसला (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शामली के ऊंचा गांव में जमीन की रंजिश के मामले में हुए झगड़े के तीन दोषियों को अदालत ने चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी कनिष्क कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि कैराना थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव में 29 मई 2010 को जमीन की रंजिश में नीरज और जयप्रकाश पर पड़ोस के ही कृष्णपाल ने अपने बेटे सचिन और रविंद्र के साथ मिलकर हमला बोल दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-4 में हुई। तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 308 में तीनों को चार-चार साल के कारावास और 23-23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की आधी धनराशि प्रकरण के वादी को देने के आदेश दिए गए हैं।

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पीड़ितों को बनाया दिया था आरोपी
प्रकरण में पीड़ित नीरज और जयप्रकाश के खिलाफ भी दूसरे पक्ष के लोगों ने मुकदमा दर्ज करा दिया था। अदालत ने दूसरे पक्ष के मुकदमे में दोनों को दोष मुक्त करा दिया।

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