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न्यायालय ने माउंट लिट्रा पर दायर वाद खारिज किया

Fri, 24 Dec 2021 12:54 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Dec 2021 12:54 AM IST
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Court dismissed the suit filed on Mount Litra
न्यायालय ने माउंट लिट्रा पर दायर वाद खारिज किया
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मुजफ्फरनगर। न्यायालय स्पेशल एनआई एक्ट ने माउंट लिट्रा जी स्कूल पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है।
स्कूल ट्रस्ट के अधिवक्ता तेगबहादुर सैनी ने बताया कि अनिल स्वरूप ने माउंट लिट्रा जी स्कूल को पार्टी बनाते हुए एक झूठा मुकदमा न्यायालय स्पेशल एनआईएक्ट में दायर किया था, जिसमें अनिल स्वरूप द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए यह कहा गया था कि ए एस जे ग्रैंड प्लाजा मॉल ने अपना एक 20 हजार स्क्वायर फिट का हॉल माउंट लिट्रा जी स्कूल चलाने के लिए किराए पर दिया हुआ है। माउंट लिट्रा जी स्कूल ए एस जे ग्रैंड प्लाजा मॉल के पीछे स्थित है, जिसके लिए भूमि 30 वर्ष के लिए लीज पर आलोक स्वरूप - अनिल स्वरूप से ली गई है।

इसी भूमि पर संस्थापक ट्रस्टी द्वारा बिल्डिंग का निर्माण कर माउंट लिट्रा जी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। न्यायालय ने दोनो पक्षों को सबूत जमा करने के लिए कहा, जिसमें स्कूल की ओर से सीबीएसई से लेकर नगर शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पेश की गई। न्यायालय ने लंबी प्रक्रिया के बाद पाया कि अनिल स्वरूप की पूरी कहानी झूठी है। न्यायाधीश स्पेशल एनआईएक्ट 138 कोर्ट के एसपी गोयल द्वारा झूठे मुकदमे को निरस्त कर दिया गया है। स्कूल की ओर से पैरवी करने वालों में अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह, चंद्रवीर सिंह, राहुल शर्मा तथा दिनेश त्यागी शामिल रहे।
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