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Muzaffarnagar News: दो राशन डीलरों का अनुबंध निरस्त, मुकदमा दर्ज

Thu, 04 Jul 2024 05:11 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jul 2024 05:11 AM IST
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Contract of two ration dealers canceled, case registered
खतौली। गांव मोहिउददीनपुर और नावला में राशन वितरण में अनियमितता मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक ने दो राशन डीलरों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों ही उचित दर विक्रेता की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया गया है।
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खतौली के गांव मोहिउददीनपुर के ग्रामीणों ने दो माह पूर्व शिकायत की थी कि राशन डीलर विनोद कुमार राशन वितरण में अनियमितता बरत रहा है तथा ठीक प्रकार से राशन का वितरण नहीं करता है। पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मोहिउददीनपुर उचित दर विक्रेता का स्टाक सत्यापन किया गया था। जांच के दौरान दुकान के स्टॉक में खाद्यान्न कम पाया गया था। राशन डीलर से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिसके संबंध में राशन डीलर ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। डीएम की अनुमति के बाद राशन डीलर विनोद कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाने में मुुकदमा दर्ज कराया गया तथा राशन की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त किया गया।
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वहीं पूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि गांव नावला में ग्राम प्रधान एवं उपभोक्ताओं की शिकायत पर उचित दर विक्रेता शाहनवाज की दुकान की जांच की गई थी। जांच के दौरान राशन वितरण में अनियमितता मिली थी। इस दौरान उचित दर विक्रेता की दुकान के स्टॉक में खाद्यान्न कम पाया गया था। डीएम की अनुमति के बाद राशन डीलर शाहनवाज के खिलाफ मंसूरपुर थाने में अवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। राशन डीलर की दुकान का अनुबंध पत्र भी निलंबित कर दिया गया।
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