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UP News: निधन के 13 साल बाद महेंद्र सिंह टिकैत के गैर जमानती वारंट, टिकैत ने ही की थी भाकियू की स्थापना

Thu, 12 Sep 2024 10:42 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Thu, 12 Sep 2024 10:42 PM IST
सार

चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। एक मुकदमे में उनका मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं होने पर ऐसा किया गया है। 

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Chaudhary Mahendra Singh Tikait's non-bailable warrant issued 13 years after his death, Tikait had founded BKU
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शामली के कांधला थाना क्षेत्र में जाम लगाने के मामले में भाकियू के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान समेत 10 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। जबकि महेंद्र सिह टिकैत का निधन 13 साल पहले हो चुका है। अदालत में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के कारण उनके वारंट जारी कर दिए गए।
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आंदोलन के जरिए किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कांधला क्षेत्र के खंदरावली में धरना प्रदर्शन किया था। जाम लगाने के मामले में टिकैत के अलावा पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान भी नामजद किए गए थे। पुलिस ने कैराना के एसीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में हाजिर नहीं होने पर टिकैत समेत सभी 10 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। असल में टिकैत का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक बचाव पक्ष की ओर से अदालत में पेश नहीं किया गया है। इस वजह से उनका नाम मुकदमे से नहीं हटाया जा सका। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी।
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