फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Charged with illegal detention

दुष्कर्म पीड़िता ने लगाया अवैध हिरासत में रखने का आरोप

Thu, 12 Dec 2019 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Dec 2019 12:03 AM IST
विज्ञापन
Charged with illegal detention
मुजफ्फरनगर। ककरौली क्षेत्र के गांव निवासी दुष्कर्म पीड़ित किशोरी ने थाना पुलिस के एक दरोगा पर पांच दिन तक अवैध हिरासत में रखने और आरोपी पक्ष से साज खाकर उन्हें राहत पहुंचाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस ऑफिस में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई।
विज्ञापन

ककरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने पुलिस ऑफिस में शिकायती पत्र देकर बताया कि छह नवंबर की शाम दूसरे वर्ग के युवक ने दो साथियों के साथ मिलकर उसे कार में अगवा कर लिया था। युवक ने 14 नवंबर तक अज्ञात स्थान पर रखकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने 14 नवंबर को किशोरी को खतौली ले जाकर अपने भाई के हवाले कर दिया, जो किशोरी को पंजाब के कपूरथला ले गया, जहां उसने भी किशोरी के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

20 नवंबर को ककरौली पुलिस ने कपूरथला में दबिश देकर किशोरी को एक आरोपी के साथ पकड़ लिया था। आरोप है कि ककरौली थाने लाने के बाद एक दरोगा ने आरोपी को तो छोड़ दिया, लेकिन 20 से 25 नवंबर तक पीड़ित किशोरी को अवैध हिरासत में रखा। इस दौरान पीड़िता को उसके परिजनों से भी मिलने नहीं दिया गया और आरोपी के पक्ष में बयान देने का दबाव बनाया गया। अब तक दरोगा ने पीड़िता के बयान दर्ज नहीं कराए हैं। पीड़िता ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के साथ ही अवैध हिरासत में रखने वाले दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस ऑफिस पर किसी अधिकारी के नहीं मिलने पर पीड़िता बैरंग लौट गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed