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Muzaffarnagar News: साली की गला दबाकर हत्या करने के दोषी जीजा को आजीवन कारावास

Tue, 29 Aug 2023 11:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Aug 2023 11:33 PM IST
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Brother-in-law sentenced to life imprisonment for killing sister-in-law by strangulation
- आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद की गई थी हत्या
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- बिहार निवासी मासूम फुगाना थाना क्षेत्र में बहन के घर आई हुई थी


अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। फुगाना थाना क्षेत्र के गांव में आठ साल की साली की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त ने पत्नी के सामने ही वारदात अंजाम दी और इसके बाद शव को छिपाने की कोशिश की थी। अपर सत्र एवं न्यायालय/विशेष पॉक्सो एक्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम और विनय अरोरा ने बताया कि बिहार की रहने वाली आठ साल की मासूम फुगाना थाना क्षेत्र में अपनी बहन के घर आई हुई थी। नौ मई 2020 को जीजा संदीप ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए जंगल में ले गया, लेकिन इसी बीच पुलिस पहुंच गई। आरोपी संदीप को दबोच लिया।
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पीडि़त पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र एवं न्यायालय/विशेष पॉक्सो एक्ट संख्या-दो में हुई। दोषी को धारा 302 और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। धारा 201 में सात साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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