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बैंक लूट के आरोपी को सात साल कैद व जुर्माना

Fri, 05 Feb 2021 12:02 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2021 12:02 AM IST
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Bank robbery accused imprisoned for seven years, fined
मुजफ्फरनगर। कोऑपरेटिव बैंक लालूखेड़ी में 14 साल पूर्व कर्मचारियों को बंधक बनाकर हुई आठ लाख की लूट में एसीजेएम-प्रथम कोर्ट ने लुटेरे को सात साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लूट के दो अन्य आरोपियों की फाइल अलग चल रही है।
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शामली जनपद के बाबरी थाना क्षेत्र के लालूखेड़ी स्थित कोपरेटिव बैंक में 2007 में तीन लुटेरों ने दिनदहाड़े बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर आठ लाख रुपये लूट लिए थे। मामले में बाबरी थाना पुलिस ने सिखेड़ा क्षेत्र के गांव धंधेड़ा निवासी आबिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उससे पूछताछ में दो अन्य आरोपियों जाहिद व इसरार के नाम भी प्रकाश में आए थे। मामले की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम कोर्ट में न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह के समक्ष हुई। अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों व पुख्ता सुबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने धंधेड़ा निवासी आबिद को बैंक लूट का दोषी करार दिया। बृहस्पतिपार को जाहिद को सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि बैंक लूट में शामिल रहे दो अन्य आरोपियों इसरार व जाहिद की फाइल अलग चल रही है।
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