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गैंगस्टर में बनत के दो भाइयों को छह-छह साल की सजा

Wed, 25 May 2022 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 25 May 2022 12:15 AM IST
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Banat's two brothers sentenced to six years in gangster
गैंगस्टर में बनत के दो भाइयों को छह-छह साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। शामली के बनत कस्बे में सिपाही की हत्या के प्रकरण में दो अभियुक्तों को गैंगेस्टर की धारा में छह-छह साल की सजा सुनाई गई। 29 साल पहले बस स्टैंड पर सरेआम सिपाही की हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने फैसला सुनाया।
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि शामली जिले के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के बनत कस्बे में 1993 में हत्या की गई थी। वादी कासिम अली पुत्र रफीक अहमद का भाई मुबारिक अली उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था और उसकी तैनाती गाजियाबाद में थी। बीमारी के कारण सिपाही छुट्टी पर बनत स्थित घर आया हुआ था। वारदात के दिन मुबारिक बनत में बस अड्डे पर नसीम की दुकान पर बैठा हुआ था। सुबह 11 बजे गांव के ही करम अली, मौसम अली और सलाउद्दीन पुत्र फरजुद्दीन ने गोली मारकर सिपाही की हत्या कर दी थी।
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तत्कालीन थानाध्यक्ष आदर्श मंडी शैलेंद्र भारद्वाज ने इन तीनों भाइयों का गैंगस्टर में चालान किया था। ट्रायल के दौरान अभियुक्त मौसम अली की मृत्यु हो गई। करम अली और सलाउद्दीन को हत्या में सजा हो चुकी थी, लेकिन इन दिनों वह जमानत पर चल रहे थे। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने दोनों सगे भाइयों को 6-6 साल का कठोर सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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