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एनसीआर में नहीं चलेंगे जिले के 72071 वाहन
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एनसीआर में नहीं चलेंगे जिले के 72071 वाहन
मुजफ्फरनगर। जिले में पंजीकृत 72071 वाहन एनसीआर क्षेत्र में प्रतिबंधित हो गए हैं। एनजीटी के आदेश के अनुसार इन वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर वाहनों का संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण निरस्त करा लें या फिर किसी अन्य जनपद में पंजीकरण के लिए एनओसी ले लें।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस साल पुराने डीजल चालित और 15 साल पुराने पेट्रोल चालित वाहनों का एनसीआर में संचालन प्रतिबंधित कर रखा है। इस आदेश के तहत एआरटीओ कार्यालय मुजफ्फरनगर में पंजीकृत 72 हजार 71 वाहनों की निर्धारित समय सीमा बीत चुकी है। इनमें 68, 962 पेट्रोल चालित वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं, जबकि 3109 डीजल चालित वाहन दस साल से पुराने हैं। इन सभी का एनसीआर में संचालन नहीं किया जा सकता। एआरटीओ राजीव बंसल ने बताया कि यूएसपी, यूएचक्यू, यूटीएक्स, यूएमयू, यूवीआई, यूपी12 ए से एच सीरीज तक के पेट्रोल वाहनों का संचालन एनसीआर में नहीं हो सकता। ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों का दूसरे जनपदों में पंजीकरण कराने के लिए एनओसी ले सकते हैं या फिर पंजीकरण निरस्त करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग इन वाहनों के विरुद्ध एनजीटी के आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगा।
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मुजफ्फरनगर। जिले में पंजीकृत 72071 वाहन एनसीआर क्षेत्र में प्रतिबंधित हो गए हैं। एनजीटी के आदेश के अनुसार इन वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर वाहनों का संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण निरस्त करा लें या फिर किसी अन्य जनपद में पंजीकरण के लिए एनओसी ले लें।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस साल पुराने डीजल चालित और 15 साल पुराने पेट्रोल चालित वाहनों का एनसीआर में संचालन प्रतिबंधित कर रखा है। इस आदेश के तहत एआरटीओ कार्यालय मुजफ्फरनगर में पंजीकृत 72 हजार 71 वाहनों की निर्धारित समय सीमा बीत चुकी है। इनमें 68, 962 पेट्रोल चालित वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं, जबकि 3109 डीजल चालित वाहन दस साल से पुराने हैं। इन सभी का एनसीआर में संचालन नहीं किया जा सकता। एआरटीओ राजीव बंसल ने बताया कि यूएसपी, यूएचक्यू, यूटीएक्स, यूएमयू, यूवीआई, यूपी12 ए से एच सीरीज तक के पेट्रोल वाहनों का संचालन एनसीआर में नहीं हो सकता। ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों का दूसरे जनपदों में पंजीकरण कराने के लिए एनओसी ले सकते हैं या फिर पंजीकरण निरस्त करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग इन वाहनों के विरुद्ध एनजीटी के आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगा।
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