फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Bail pleas of four accused in urea black-marketing case rejected.

Muzaffarnagar News: यूरिया की कालाबाजारी में चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Sat, 04 Jul 2026 12:56 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jul 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Bail pleas of four accused in urea black-marketing case rejected.
मुजफ्फरनगर। यूरिया खाद की कालाबाजारी के चर्चित मामले में अदालत ने चार आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष कोर्ट ईसी एक्ट) कोर्ट संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी अनुराग पंवार ने टिप्पणी करते कहा कि अनुदानित यूरिया का दुरुपयोग कर अवैध धन कमाने के उद्देश्य से कालाबाजारी की गई है।
विज्ञापन

एक जून को जानसठ पुलिस ने कवाल पुल के नीचे चेकिंग के दौरान कालाबाजारी के लिए लाए जा रहे किसानों के अनुदानित यूरिया के 456 बैग सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सभी बैगों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना अंकित था। जिला कृषि अधिकारी राहुल सिंह तेवतिया की मौजूदगी में पुलिस ने लिखापढ़ी की थी।
विज्ञापन

बचाव पक्ष की ओर से आरोपी देवबंद थाना क्षेत्र के चौंदाहेड़ी निवासी रियासत, सहारनपुर के थाना नांगल के गांव पडौली रोड़ निवासी तनवीर तेली, सुंदर देव कपिल और हरिद्वार के थाना खानपुर के गांव काहाने वाली राय सिंह निवासी संजय की जमानत अर्जियां दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) ने जमानत का विरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

तर्क दिया कि आरोपी गिरोह बनाकर योजनाबद्ध तरीके से यहां के दुकानदारों से कम कीमत पर यूरिया खरीदकर फर्जी बिलों के माध्यम से हरियाणा में अधिक कीमत पर बेचते थे। चारों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने अपराध गंभीर और आर्थिक प्रवृत्ति का होने के कारण जमानत देने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed