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Muzaffarnagar News: साढ़े 19 लाख रुपये के गबन के आरोपी एजेंट की जमानत खारिज
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने फर्जीवाड़ा कर साढ़े 19 लाख रुपये गबन के मामले में आरोपी फाइनेंस कंपनी के एजेंट की जमानत खारिज कर दी। आरोपी ने ऋण की रकम वसूल कर महिलाओं को फर्जी रसीद थमा दी थी। प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध जनपद मेरठ के थाना हस्तिनापुर के गांव दयालपुर मवाना निवासी आरोपी मोहित मोरल की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
भारत फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर सचिन देशवाल ने थाना भोपा में 12 अप्रैल को 22 मार्च 2024 से 18 मई 2024 तक अवधि में आरोपी मोहित ने महिला सदस्य पूर्णिमा सहित 53 महिलाओं से कलेक्शन के रुपये संकलित करने के बाद कंपनी में जमा नहीं किए। महिलाओं से वसूल की गई रकम की एवज में जाली मुहर लगाकर फर्जी रसीद मुहैया करा दी गई। आरोपी पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर कंपनी के 19,47, 227 रुपये का गबन करने का आरोप है। जिला सेशन न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह ने अपराध आर्थिक श्रेणी से जुड़ा होने और आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।
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भारत फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर सचिन देशवाल ने थाना भोपा में 12 अप्रैल को 22 मार्च 2024 से 18 मई 2024 तक अवधि में आरोपी मोहित ने महिला सदस्य पूर्णिमा सहित 53 महिलाओं से कलेक्शन के रुपये संकलित करने के बाद कंपनी में जमा नहीं किए। महिलाओं से वसूल की गई रकम की एवज में जाली मुहर लगाकर फर्जी रसीद मुहैया करा दी गई। आरोपी पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर कंपनी के 19,47, 227 रुपये का गबन करने का आरोप है। जिला सेशन न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह ने अपराध आर्थिक श्रेणी से जुड़ा होने और आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।
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