फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Attachment of the property of the accused in gangrape act

Muzaffarnagar News: गिरोहबंद अधिनियम के आरोपी की संपत्ति की कुर्क

Fri, 10 Mar 2023 06:47 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Mar 2023 06:47 PM IST
विज्ञापन
Attachment of the property of the accused in gangrape act
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। गिरोहबंद अधिनियम के मामले में फरार आरोपी की शहर कोतवाली पुलिस ने संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्क सामान को थाना सिविल लाइन पुलिस को सौंपा गया हैं।
शहर कोतवाली प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बेरियों वाला बाग हाजीपुरा निवासी बाबर का नाम गोकशी के मामले में प्रकाश में आया था। इसके चलते सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन

बताया कि बाबर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में अदालत के आदेश की अवहेलना का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। अदालत ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों का पालन कर शुक्रवार को थाना सिविल लाइन पुलिस की मदद से आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed