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Muzaffarnagar News: गिरोहबंद अधिनियम के आरोपी की संपत्ति की कुर्क
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। गिरोहबंद अधिनियम के मामले में फरार आरोपी की शहर कोतवाली पुलिस ने संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्क सामान को थाना सिविल लाइन पुलिस को सौंपा गया हैं।
शहर कोतवाली प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बेरियों वाला बाग हाजीपुरा निवासी बाबर का नाम गोकशी के मामले में प्रकाश में आया था। इसके चलते सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया था।
बताया कि बाबर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में अदालत के आदेश की अवहेलना का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। अदालत ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों का पालन कर शुक्रवार को थाना सिविल लाइन पुलिस की मदद से आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई।
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मुजफ्फरनगर। गिरोहबंद अधिनियम के मामले में फरार आरोपी की शहर कोतवाली पुलिस ने संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्क सामान को थाना सिविल लाइन पुलिस को सौंपा गया हैं।
शहर कोतवाली प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बेरियों वाला बाग हाजीपुरा निवासी बाबर का नाम गोकशी के मामले में प्रकाश में आया था। इसके चलते सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया था।
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बताया कि बाबर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में अदालत के आदेश की अवहेलना का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। अदालत ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों का पालन कर शुक्रवार को थाना सिविल लाइन पुलिस की मदद से आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई।
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