यूपी में खूब गरज रहा बुलडोजर: एमडीए ने तीन अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त, गैंगस्टर की संपत्ति भी हुई कुर्क
गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। वहीं एमडीए की टीम ने भी तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। इनके अलावा मानचित्र की स्वीकृति के बिना बनाए गए मकान व दुकान आदि को भी सील किया गया।
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मंसूरपुर निवासी सोनू उर्फ मनोज पुत्र कंवरपाल शराब तस्करी में जेल जा चुका है। इसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। रविवार को खतौली तहसीलदार आरती यादव, सीओ खतौली राकेश कुमार सिंह, मंसूरपुर थाना प्रभारी महावीर सिंह, लेखपाल इंद्रबीर सिंह आदि ने सोनू के घर पहुंच कर परिजनों को संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई से अवगत कराया।
अधिकारियों ने मकान पर 10 लाख 45 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क कर नोटिस चस्पा किया। तहसीलदार आरती यादव को कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। वहीं मौके पर मिले परिजनों ने तहसीलदार को बताया कि सोनू उर्फ मनोज बाहर कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है।
सीओ खतौली राकेश कुमार सिंह ने बताया कि परिवार को मकान खाली करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। तीन महीने के बाद मकान खाली नहीं किया गया तो इसे सील कर दिया जाएगा।
एमडीए ने तीन अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर शनिवार को कस्बे में गरजा। एमडीए की टीम ने पुलिस बल के साथ तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। इनके अलावा मानचित्र की स्वीकृति के बिना बनाए गए मकान व दुकान आदि को भी सील किया गया।
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मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के एक्सईएन अपनी टीम के साथ बुढ़ाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस बल को साथ लेकर कस्बे में अवैध रूप से काटी जा रही तीन कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जेई अवनीश गर्ग ने बताया कि रीता त्यागी पत्नी पवन कुमार उर्फ टीटू त्यागी, संतोष वर्मा पत्नी विनोद कुमार व अन्य की ओर से कांधला रोड पर 25 बीघा में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी। एमडीए की टीम ने कॉलोनी के सभी रास्तों, प्लाटिंग की चाहरदीवारी और निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया।
इसके बाद टीम ने बड़ौत रोड पर त्यागी पेट्रोल पंप के पास जितेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, प्रमेंद्र कुमार और संगीत गर्ग की ओर से अवैध रूप से की गई प्लाटिंग को भी ध्वस्त कर दिया। चाहरदीवारी और पिलर आदि ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा टीम ने लीला त्यागी, इमरान त्यागी व नवाब अहमद की ओर से सनराइज स्कूल के सामने योगपुरा रोड पर एक हेक्टेयर में की गई अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त कर दिया। मानचित्र की स्वीकृति के बिना बनाए गए मकान व दुकान आदि को सील किया।
एमडीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि ऐसी कॉलोनी, जिसका ले आउट प्लान एमडीए से स्वीकृत नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा। ऐसी कॉलोनियों में भूखंड क्रय करना अवैध होगा। ध्वस्त किए जाने की स्थिति में क्रेता स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी कॉलोनाइजर द्वारा सरकारी भूमि, चकरोड, नाली, बंजर, चरागाह व तालाब आदि पर अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जाती है तो उनके खिलाफ एंटी भू-माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी।