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एटीएम फ्रॉड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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एटीएम धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरनगर। एटीएम कार्ड बदलकर व कार्ड स्कीमर डिवाइस से स्वीप कर डाटा चुराकर क्लोन एटीएम कार्ड बनाकर लोगों के खातों से रुपये उड़ाने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कुछ दिन पूर्व लोगों के एटीएम बदलकर या उनका डाटा चोरी कर क्लोन एटीएम कार्ड बनाकर बैंक खातों से रुपये निकालने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, ब्लैंक एटीएम कार्ड समेत अन्य उपकरण और फर्जी नंबर प्लेट लगी कार बरामद की गई थी।
मामले में जेल भेजे गए सहारनपुर जनपद के ननौता थाना क्षेत्र के गांव कुआंखेड़ा निवासी कल्याण कश्यप ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एडीजे कोर्ट नंबर-13 में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र कश्यप द्वारा आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य बेहद गंभीर है। उसके पास से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, ब्लैंक कार्ड के साथ ही फर्जी नंबर प्लेट लगी कार भी बरामद की गई है। इस पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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मुजफ्फरनगर। एटीएम कार्ड बदलकर व कार्ड स्कीमर डिवाइस से स्वीप कर डाटा चुराकर क्लोन एटीएम कार्ड बनाकर लोगों के खातों से रुपये उड़ाने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कुछ दिन पूर्व लोगों के एटीएम बदलकर या उनका डाटा चोरी कर क्लोन एटीएम कार्ड बनाकर बैंक खातों से रुपये निकालने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, ब्लैंक एटीएम कार्ड समेत अन्य उपकरण और फर्जी नंबर प्लेट लगी कार बरामद की गई थी।
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मामले में जेल भेजे गए सहारनपुर जनपद के ननौता थाना क्षेत्र के गांव कुआंखेड़ा निवासी कल्याण कश्यप ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एडीजे कोर्ट नंबर-13 में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र कश्यप द्वारा आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य बेहद गंभीर है। उसके पास से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, ब्लैंक कार्ड के साथ ही फर्जी नंबर प्लेट लगी कार भी बरामद की गई है। इस पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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