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बवाल के आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Wed, 02 Sep 2020 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2020 11:51 PM IST
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Arms license revoked for organically accused
बवाल के आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
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मुजफ्फरनगर। सीएए बवाल के आरोपी आसिफ राही के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आरोपी ने डीएम कोर्ट में शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसकी सुनवाई कर डीएम ने आपत्तियों को खारिज कर दिया।
शहर क्षेत्र में 20 दिसंबर 2019 को मीनाक्षी चौक व मेरठ रोड पर हुए सीएए विरोधी हिंसक प्रदर्शन में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें आरोपी बनाए गए मोहल्ला खालापार निवासी आसिफ राही के नाम दो शस्त्र लाइसेंस थे, जिन्हें थाना पुलिस ने निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी। एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा इस पर मुहर लगाते हुए डीएम सेल्वा कुमारी जे को शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति कर दी थी, जिस पर डीएम द्वारा गत 20 जनवरी को आसिफ राही को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। इसके साथ ही आसिफ राही को शस्त्र शहर कोतवाली में जमा कराए जाने के भी निर्देश दे दिए गए थे।
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आरोपी आसिफ राही ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने पर डीएम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी। इसमें आसिफ राही ने पैगाम-ए-इंसानियत नाम का एनजीओ संचालित किए जाने की बात कहते हुए शस्त्र लाइसेंस से आमजन को कोई भय नहीं होने का दावा किया था। आरोपी ने शहर कोतवाली में दर्ज सीएए बवाल के मुकदमे में अपनी नामजदगी को भी राजनीति से प्रेरित बताया था। आरोपी ने जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की बात कहते हुए नोटिस को निरस्त किए जाने की मांग की थी।
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डीएम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार डीएम सेल्वा कुमारी जे द्वारा सीएए बवाल में मीनाक्षी चौक पर आरोपी द्वारा भीड़ के साथ नारेबाजी करते हुए उपद्रव में हिस्सा लिए जाने की भी बात कहते हुए जनहित में आसिफ राही का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने पर अंतिम मुहर लगा दी गई।

इन्होंने कहा ........
एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति पहले ही की जा चुकी थी। आरोपी ने डीएम कोर्ट में इसके विरोध में आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अब निर्णय आया है। इसमें आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
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