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Muzaffarnagar News: कृषक दुर्घटना बीमा के लिए 45 दिन में आवेदन जरूरी

Fri, 10 Mar 2023 06:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Mar 2023 06:45 PM IST
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Application for farmers accident insurance is necessary in 45 days
मुजफ्फरनगर। प्रदेश सरकार ने कृषक दुर्घटना बीमा के लिए समय तय कर दिया है। दुर्घटना के 45 दिन के अंदर तहसील में आवेदन किया जाना अनिवार्य है।
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एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि कृषक की दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांगता के डेढ माह पर के अंदर रखी गई है। वारिसों को आवेदन पत्र निर्धारित प्रमाण पत्रों में पूर्ण कराकर दो प्रतियों में अधिकतम 45 दिन की अवधि में संबंधित तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। किन्ही परिस्थितियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को एक माह तक बढ़ाने का अधिकार डीएम को होगा। किसी भी दशा में ढाई माह यानी 75 दिन के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
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