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Muzaffarnagar News: आनंद और राजवंशी हॉस्पिटल पर 6.61 लाख का जुर्माना

Mon, 23 Dec 2024 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2024 12:09 AM IST
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Anand and Rajvanshi Hospital fined Rs 6.61 lakh

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मुजफ्फरनगर। नगर पालिका ने शहर के दो प्रमुख निजी हाॅस्पिटल पर कर अपवंचन के मामले में सुनवाई पूरी कर 6.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पालिका की ओर से दोनों हास्पिटल संचालकों को 15 दिन के भीतर जुर्माना की धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
वार्ड संख्या 20 के सभासद हनी पाल ने 28 अगस्त 2024 को शहर के भोपा रोड स्थित आनंद हॉस्पिटल और नई मंडी गौशाला रोड स्थित राजवंशी हॉस्पिटल संचालकों की शिकायत की थी। आरोप था कि हास्पिटल में नियमों के विपरीत अवैध पार्किंग का संचालन किया जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव ने हॉस्पिटल संचालकों से जवाब तलब किया था।
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आनंद हास्पिटल संचालक डॉ. करन ने दावा किया था कि उनका हॉस्पिटल 580 वर्गगज में है। जिस पर तृतीय तल तक निर्माण किया गया है। पार्किंग के लिए अलग से 600 वर्गगज का प्लॉट लेने की बात भी कही गई। पालिका से सभी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने का भी दावा किया गया।
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वहीं राजवंशी हॉस्पिटल की ओर से पालिका से जवाब के लिए समय मांगा गया। 10 अक्तूबर को हुई प्रकरण की सुनवाई में दावा किया गया कि 190 वर्ग मीटर का प्लॉट पार्किंग के लिए ले लिया गया। जहां वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है। पालिका से लाइसेंस भी बनवा लिया गया है। इसमें किए गए दावों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए कर अधीक्षक के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षकों से रिपोर्ट मांगी गई थी।

कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि दोनों हॉस्पिटल के मालिकों के दावों की पोल भौतिक सत्यापन में खुल गई है। दोनों पर 6.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 15 दिनों में दोनों हास्पिटल को धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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