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न्यायालयों में साक्ष्य अंकित करने के अतिरिक्त सभी न्यायिक कार्य होंगे
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कोविड गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे सभी न्यायालय
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि उच्च न्यायालय के पत्र द्वारा जनपद में सभी न्यायालयों व ट्रिब्यूनल को खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि न्यायालयों में साक्ष्य अंकित करने के अतिरिक्त सभी न्यायिक कार्य किए जाएंगे। साक्ष्य अंकित कराने के लिए जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि न्यायालय में केवल उन्हीं अधिवक्ताओं का प्रवेश होगा, जिनका मामला सुनवाई को नियत होगा। वादकारियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वादकारियों का प्रवेश नियत मामलों में साक्ष्य अंकित होने की दशा में केवल जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। न्यायालय परिसर का पूर्ण सैनिटाइजेशन न्यायालय खुलने की पूर्व शर्त है, जिसके लिये डीएम और सीएमओ को निर्देशित किया गया है।
न्यायालय परिसर में मॉस्क लगाना होगा तथा उचित सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। विचाराधीन बंदियों के मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। न्यायालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। कोविड- 19 के संबंध में सरकार व उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
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मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि उच्च न्यायालय के पत्र द्वारा जनपद में सभी न्यायालयों व ट्रिब्यूनल को खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि न्यायालयों में साक्ष्य अंकित करने के अतिरिक्त सभी न्यायिक कार्य किए जाएंगे। साक्ष्य अंकित कराने के लिए जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि न्यायालय में केवल उन्हीं अधिवक्ताओं का प्रवेश होगा, जिनका मामला सुनवाई को नियत होगा। वादकारियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वादकारियों का प्रवेश नियत मामलों में साक्ष्य अंकित होने की दशा में केवल जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। न्यायालय परिसर का पूर्ण सैनिटाइजेशन न्यायालय खुलने की पूर्व शर्त है, जिसके लिये डीएम और सीएमओ को निर्देशित किया गया है।
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न्यायालय परिसर में मॉस्क लगाना होगा तथा उचित सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। विचाराधीन बंदियों के मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। न्यायालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। कोविड- 19 के संबंध में सरकार व उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
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