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Muzaffarnagar News: छह साल बाद गैंगस्टर के दोषियों को सात-सात साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के पीनना गांव में छह साल पहले हत्या के बाद आरोपियों पर दर्ज किए गए गैंगस्टर के मुकदमें तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के पीनना गांव निवासी ऋषिपाल ने 16 मार्च 2017 को अपने बेटे गौरव की हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजीव कुमार शर्मा ने आरोपी पीनना निवासी मंजीत, राहुल, सुमित और किनौनी निवासी राहुल के खिलाफ गैंगस्टर की धारा लगाई थी। हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई अलग-अलग अदालत में हुई। ट्रायल के दौरान राहुल की मौत हो चुकी है।
अदालत ने गैंगस्टर में मनजीत, राहुल और सुमित पर दोष सिद्ध करते हुए तीनों अभियुक्तों को 7-7 साल के कारावास और तीस- तीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। हत्या का मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-13 में विचाराधीन है।
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मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के पीनना गांव में छह साल पहले हत्या के बाद आरोपियों पर दर्ज किए गए गैंगस्टर के मुकदमें तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के पीनना गांव निवासी ऋषिपाल ने 16 मार्च 2017 को अपने बेटे गौरव की हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजीव कुमार शर्मा ने आरोपी पीनना निवासी मंजीत, राहुल, सुमित और किनौनी निवासी राहुल के खिलाफ गैंगस्टर की धारा लगाई थी। हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई अलग-अलग अदालत में हुई। ट्रायल के दौरान राहुल की मौत हो चुकी है।
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अदालत ने गैंगस्टर में मनजीत, राहुल और सुमित पर दोष सिद्ध करते हुए तीनों अभियुक्तों को 7-7 साल के कारावास और तीस- तीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। हत्या का मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-13 में विचाराधीन है।
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