फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   After six years, the gangster's convicts were sentenced to seven years each.

Muzaffarnagar News: छह साल बाद गैंगस्टर के दोषियों को सात-सात साल की सजा

Wed, 31 May 2023 06:19 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 31 May 2023 06:19 PM IST
विज्ञापन
After six years, the gangster's convicts were sentenced to seven years each.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के पीनना गांव में छह साल पहले हत्या के बाद आरोपियों पर दर्ज किए गए गैंगस्टर के मुकदमें तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के पीनना गांव निवासी ऋषिपाल ने 16 मार्च 2017 को अपने बेटे गौरव की हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजीव कुमार शर्मा ने आरोपी पीनना निवासी मंजीत, राहुल, सुमित और किनौनी निवासी राहुल के खिलाफ गैंगस्टर की धारा लगाई थी। हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई अलग-अलग अदालत में हुई। ट्रायल के दौरान राहुल की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन

अदालत ने गैंगस्टर में मनजीत, राहुल और सुमित पर दोष सिद्ध करते हुए तीनों अभियुक्तों को 7-7 साल के कारावास और तीस- तीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। हत्या का मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-13 में विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed