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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - गुड़-दूध और चीनी में मिलावट, 3.22 लाख का जुर्माना
Thu, 04 Jan 2024 11:37 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Thu, 04 Jan 2024 11:37 PM IST
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- एडीएम प्रशासन के न्यायालय ने 18 प्रकरणों में सुनाया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने मिलावट खोरी के 18 मामलों में आरोपियों पर तीन लाख 22 हजार का अर्थदंड लगाया है। सभी प्रकरण उनके न्यायालय में दिसंबर माह में आए थे। गुड़, दूध, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की गई थी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दिसंबर माह में जो नमूने लिए और वे मानक के अनुरूप नहीं आए, उनमें एडीएम प्रशासन के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। ऐसे 18 प्रकरणों में निर्णय सुनाते हुए एडीएम प्रशासन ने जुर्माना लगाया। जिन लोगों पर अर्थदंड किया गया है, इनमें चीनी में मिलावट पर शिकारपुर के इरशाद 20 हजार, गुड़ में मिलावट पर 12 हजार हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
शिकारपुर के ही बिल्लू पर भी चीनी और गुड़ में मिलावट पर 20 हजार और 12 हजार का जुर्माना किया गया। रविंद्र कुमार पर चीनी में मिलावट पर 20 हजार का जुर्माना किया गया। गुड़ में मिलावट पर 12 हजार का जुर्माना किया गया। मीरापुर के शैंकी पाल पर मिश्रित दूध में 15 हजार का जुर्माना किया गया। कम्हेड़ा के मुस्तकीम पर चिकन चंगेजी मानक के रूप न होने पर 35 हजार का जुर्माना किया गया।
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सांझक के अख्तर पर मिश्रित दूध में 12 हजार का जुर्माना किया गया। खतौली के उवेश पर मिक्स फ्रूट जूस में मिलावट पर दस हजार का जुर्माना किया गया। रामपुरी के दिनेश त्यागी पर गेहूं आटा मानक के अनुरूप नहीं होने पर 14 हजार का जुर्माना किया गया। रामपुर के राजेश पर मिश्रित दूध में 12 हजार का जुर्माना किया गया। बधाई कलां के अंकित पाल पर मिश्रित दूध मिलने पर 20 हजार का जुर्माना किया गया है। शाहपुर के विनीत कुमार पर मिश्रित दूध के प्रकरण में 20 हजार का जुर्माना किया गया है।
मिश्रित दूध में बहेड़ी के मोनू पर 13 हजार का जुर्माना किया गया है। बेसन में मिलावट पर रामपुरी के दीपक गुप्ता पर 20 हजार का अर्थदंड किया गया। खोकनी के इस्तकार पर मिश्रित दूध में 15 हजार का जुर्माना किया गया। मेघाखेड़ी के भूरा पर दही में मिलावट पर 40 हजार का जुर्माना किया गया है।
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मुजफ्फरनगर। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने मिलावट खोरी के 18 मामलों में आरोपियों पर तीन लाख 22 हजार का अर्थदंड लगाया है। सभी प्रकरण उनके न्यायालय में दिसंबर माह में आए थे। गुड़, दूध, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की गई थी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दिसंबर माह में जो नमूने लिए और वे मानक के अनुरूप नहीं आए, उनमें एडीएम प्रशासन के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। ऐसे 18 प्रकरणों में निर्णय सुनाते हुए एडीएम प्रशासन ने जुर्माना लगाया। जिन लोगों पर अर्थदंड किया गया है, इनमें चीनी में मिलावट पर शिकारपुर के इरशाद 20 हजार, गुड़ में मिलावट पर 12 हजार हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
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शिकारपुर के ही बिल्लू पर भी चीनी और गुड़ में मिलावट पर 20 हजार और 12 हजार का जुर्माना किया गया। रविंद्र कुमार पर चीनी में मिलावट पर 20 हजार का जुर्माना किया गया। गुड़ में मिलावट पर 12 हजार का जुर्माना किया गया। मीरापुर के शैंकी पाल पर मिश्रित दूध में 15 हजार का जुर्माना किया गया। कम्हेड़ा के मुस्तकीम पर चिकन चंगेजी मानक के रूप न होने पर 35 हजार का जुर्माना किया गया।
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सांझक के अख्तर पर मिश्रित दूध में 12 हजार का जुर्माना किया गया। खतौली के उवेश पर मिक्स फ्रूट जूस में मिलावट पर दस हजार का जुर्माना किया गया। रामपुरी के दिनेश त्यागी पर गेहूं आटा मानक के अनुरूप नहीं होने पर 14 हजार का जुर्माना किया गया। रामपुर के राजेश पर मिश्रित दूध में 12 हजार का जुर्माना किया गया। बधाई कलां के अंकित पाल पर मिश्रित दूध मिलने पर 20 हजार का जुर्माना किया गया है। शाहपुर के विनीत कुमार पर मिश्रित दूध के प्रकरण में 20 हजार का जुर्माना किया गया है।
मिश्रित दूध में बहेड़ी के मोनू पर 13 हजार का जुर्माना किया गया है। बेसन में मिलावट पर रामपुरी के दीपक गुप्ता पर 20 हजार का अर्थदंड किया गया। खोकनी के इस्तकार पर मिश्रित दूध में 15 हजार का जुर्माना किया गया। मेघाखेड़ी के भूरा पर दही में मिलावट पर 40 हजार का जुर्माना किया गया है।