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जानलेवा हमले में अभियुक्त को 10 साल की सजा

Sat, 22 Oct 2022 12:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 22 Oct 2022 12:12 AM IST
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Accused sentenced to 10 years in deadly attack
मुजफ्फरनगर। जिला सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने जानलेवा हमले के मामले में एक मुजरिम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
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डीजीसी फौजदारी राजीव शर्मा एवं एडीजीसी ललित भारद्वाज ने बताया जनवरी वर्ष 2007 में कोतवाली थाना क्षेत्र में मिमलाना में अमित पुंडीर पर जानलेवा हमले का मुकदमा चार लोगों के खिलाफ कायम कराया था। मामले का परीक्षण जिला सत्र न्यायालय में हुआ। अभियोजन और बचाव पक्ष ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए। जिला जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रहलाद को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने लगाए अर्थदंड में से 10 हजार रुपये घटना में घायल हुए अमित पुंडीर को अदा करने का आदेश दिया है। साक्ष्यों के अभाव में रमेश, सोमपाल और विनोद को दोषमुक्त कर दिया।
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