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Muzaffarnagar News: होमगार्ड की हत्या में आरोपी पर दोष सिद्ध, दो जुलाई को फैसला
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अदालत से
- छह साल पहले बुढ़ाना मोड़ पर छुरी से कर दिया गया था हमला
- मकान में शोर-शराबा सुनकर बीच-बचाव कराने गए थे पुलिसकर्मी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। छह साल पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर होमगार्ड रतिराम (51) के पेट में छुरी घोंपकर हत्या के मामले में आरोपी दीपक पर दोष सिद्ध हो गया है। सजा के प्रश्न पर पर दो जुलाई को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने पत्रावली पर सुनवाई की।
शहर कोतवाली की बुढ़ाना मोड पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल इस्लाम और लकडसंधा निवासी होमगार्ड रतिराम चार जून 2020 को बाइक पर सवार होकर रात करीब सवा दस बजे गश्त कर रहे थे। डीलर वाली गली के मकान से महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज आई। सिपाही और कांस्टेबल मकान के अंदर पहुंचे। यहां दीपक और उसकी मां राजबाला के बीच झगड़ा हो रहा था।
आरोपी दीपक ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की, इस बीच रतिराम के पेट में छुरी मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गया। सिपाही की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की गई।
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घायल को जिला अस्पताल से मेरठ रेफर किया गया। चार अक्तूबर 2020 को उपचार के दौरान होमगार्ड की मौत हो गई। मृतक के बेटे अर्जुन ने आरोपी के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। पुलिस ने जानलेवा हमले को हत्या की धाराओं में बदल लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया और आरोपपत्र दाखिल किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 13 गवाह पेश किए गए। आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गई और न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया। दो जुलाई को सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी।
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होमगार्ड रतिरात हत्याकांड में कब क्या हुआ
04 जून 2020 : होमगार्ड रतिराम के पेट में छुरी से हमला किया।
05 जून 2020 : पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया।
04 अक्तूबर 2020 : घायल रतिराम की अस्पताल में मौत।
13 अक्तूबर 2020 : जानलेवा हमले का आरोपपत्र।
05 नवंबर 2020 : न्यायालय में अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल।
07 नवंबर 2020 : अदालत ने आरोपपत्र सुपुर्दगी आदेश दिया।
19 दिसंबर 2020 : अभियुक्त पर आरोप तय हुए।
24 जून 2026 : अभियुक्त दीपक पर दोष सिद्ध।
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- छह साल पहले बुढ़ाना मोड़ पर छुरी से कर दिया गया था हमला
- मकान में शोर-शराबा सुनकर बीच-बचाव कराने गए थे पुलिसकर्मी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। छह साल पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर होमगार्ड रतिराम (51) के पेट में छुरी घोंपकर हत्या के मामले में आरोपी दीपक पर दोष सिद्ध हो गया है। सजा के प्रश्न पर पर दो जुलाई को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने पत्रावली पर सुनवाई की।
शहर कोतवाली की बुढ़ाना मोड पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल इस्लाम और लकडसंधा निवासी होमगार्ड रतिराम चार जून 2020 को बाइक पर सवार होकर रात करीब सवा दस बजे गश्त कर रहे थे। डीलर वाली गली के मकान से महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज आई। सिपाही और कांस्टेबल मकान के अंदर पहुंचे। यहां दीपक और उसकी मां राजबाला के बीच झगड़ा हो रहा था।
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आरोपी दीपक ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की, इस बीच रतिराम के पेट में छुरी मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गया। सिपाही की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की गई।
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घायल को जिला अस्पताल से मेरठ रेफर किया गया। चार अक्तूबर 2020 को उपचार के दौरान होमगार्ड की मौत हो गई। मृतक के बेटे अर्जुन ने आरोपी के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। पुलिस ने जानलेवा हमले को हत्या की धाराओं में बदल लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया और आरोपपत्र दाखिल किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 13 गवाह पेश किए गए। आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गई और न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया। दो जुलाई को सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी।
होमगार्ड रतिरात हत्याकांड में कब क्या हुआ
04 जून 2020 : होमगार्ड रतिराम के पेट में छुरी से हमला किया।
05 जून 2020 : पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया।
04 अक्तूबर 2020 : घायल रतिराम की अस्पताल में मौत।
13 अक्तूबर 2020 : जानलेवा हमले का आरोपपत्र।
05 नवंबर 2020 : न्यायालय में अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल।
07 नवंबर 2020 : अदालत ने आरोपपत्र सुपुर्दगी आदेश दिया।
19 दिसंबर 2020 : अभियुक्त पर आरोप तय हुए।
24 जून 2026 : अभियुक्त दीपक पर दोष सिद्ध।