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Muzaffarnagar News: मजदूर की हत्या में आरोपी 10 साल बाद दोषमुक्त

Sun, 27 Jul 2025 12:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Sun, 27 Jul 2025 12:33 AM IST
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Accused acquitted after 10 years in murder of laborer
मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के बेहड़ा थ्रू गांव में अनुसूचित जाति के मजदूर वेदपाल की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए सोनू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। विशेष न्यायालय की पीठासीन अधिकारी आशा रानी सिंह ने फैसला सुनाया।
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मृतक की पत्नी वादी सुदेश की ओर से 22 दिसंबर 2015 को भोपा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया गया था उसके पति वेदपाल को किसान सोनू चीनी मिल लिब्बरहेड़ी में गन्ना सप्लाई करने के लिए लेकर गया था। रास्ते में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी और शव को धमात नहर के पास फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सोनू को दोषमुक्त करार दिया। ब्यूरो
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