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Muzaffarnagar News: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मिलेगा पांच लाख का लोन
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मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत युवाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। सहायक आयुक्त उद्योग आशीष कुमार ने बताया कि योजना के तहत पांच लाख रुपये का लोन चार वर्षो के लिए दिया जाएगा।
कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। बताया कि लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा।
बताया कि आवेदक दी गयी वेबसाइट http//msme.up.gov.in पर निशुल्क आवेदन कर सकते है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम आठवी पास होनी चाहिए।
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कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। बताया कि लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा।
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बताया कि आवेदक दी गयी वेबसाइट http//msme.up.gov.in पर निशुल्क आवेदन कर सकते है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम आठवी पास होनी चाहिए।
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